Back
SC ने शरजील-उमर को जमानत से इनकार, 5 आरोपियों को मिली जमानत
ASArvind Singh
Jan 05, 2026 11:53:26
Noida, Uttar Pradesh
*दिल्ली दंगा - SC ने शरजील, उमर को ज़मानत देने से किया इंकार, 5 सहआरोपियों को मिली ज़मानत*
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के केस में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि दोनों के खिलाफ पहली नज़र में UAPA के तहत केस बनता है。
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में बाकी 5 आरोपियों को ज़मानत दे दी।जिनको ज़मानत मिली है,उनमे गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान ,सलीम खान और शादाब अहमद शामिल है। कोर्ट ने उन पर सख्त शर्त भी लगाई है।
*शरजील, उमर की भूमिका बाकी आरोपी से अलग*
जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में ज़मानत पर विचार करते हुए कोर्ट सभी आरोपियों की भूमिका को एक साथ देखने के बजाए अलग अलग देखेगा。
इस केस में शरजील , उमर की भूमिका की बाकी आरोपियों से अलग है।इस मामले में पुलिस की ओर से जो केस रखा गया है, उसके मद्देनजर उनकी इस अपराध में मुख्य भूमिका नज़र आती है। कोर्ट इस तथ्य नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है।
*शरजील उमर को ज़मानत से क्यों किया इंकार*
कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों की ओर से जेल में लंबा वक़्त रहने की दलील और UAPA के तहत ज़मानत की सख्त शर्तो का भी हवाला दिया है।।दरअसल UAPA के तहत ज़मानत की कसौटी दूसरे सामान्य आपराधिक केस से अलग है।
UAPA के सेक्शन 43D(5) के तहत किसी आरोपी को ज़मानत देते वक़्त कोर्ट को पहली नज़र में आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने शरजील और उमर खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से जो केस कोर्ट के सामने रखा गया है, उसके मुताबिक उनके खिलाफ UAPA के तहत केस बनता है और जेल में लंबे वक़्त रहने का हवाला देकर वो ज़मानत में अधिकारी नहीं हो जाते;
हालांकि कोर्ट ने कहा कि शरजील और उमर इस मामले में अहम गवाहो की गवाही होने या उस आदेश के बाद 1 साल का समय गुजरने के बाद ज़मानत के लिए फिर से कोर्ट का रुख सकते है।
*आरोपियों के वकील की दलील*
इस मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।वही पुलिस की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और एडीशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू पेश हुए。
आरोपियों की ओर से वकील ने दलील दी कि वो 5 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद है। ट्रायल में देरी हो रही है। ऐसे में उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। आरोपियों की ओर से ये भी दलील दी गई कि उनके खिलाफ पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिनके आधार पर उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की बात साबित होती हो। आरोपियों की से वकीलो ने यह भी दलील दी थी कि इस मामले में सह आरोपियों- देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इक़बाल तन्हा को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। लिहाजा समानता के सिद्धांत के आधार पर वो भी ज़मानत के अधिकारी है
*दिल्ली पुलिस की दलील*
वही दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का पुरोजर विरोध किया था। पुलिस का कहना था की दिल्ली में हुए दंगे अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची साजिश थी। इसका मकसद सिर्फ दिल्ली ही नहीं,पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना था। इसके लिए जान बूझकर वक़्त भी ऐसा चुना गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले थे ताकि अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल की सके। पुलिस की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि दंगों का मकसद देश मे सत्ता परिवर्तन था。
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
VRVIJAY RANA
FollowJan 07, 2026 03:37:360
Report
VRVIJAY RANA
FollowJan 07, 2026 03:37:120
Report
PPPraveen Pandey
FollowJan 07, 2026 03:36:580
Report
BSBIRENDRA SINHA
FollowJan 07, 2026 03:36:460
Report
SKSantosh Kumar
FollowJan 07, 2026 03:36:010
Report
PPPraveen Pandey
FollowJan 07, 2026 03:35:410
Report
0
Report
AKAshok Kumar1
FollowJan 07, 2026 03:34:55Noida, Uttar Pradesh:जिस गली से पथराव हुआ था उस गली से wt किया है। अभी भी raf तैनात है
0
Report
PDPradyut Das
FollowJan 07, 2026 03:34:500
Report
DCDhruv Chaudhary
FollowJan 07, 2026 03:34:15Noida, Uttar Pradesh:Rehearsal for the 2026 Republic Day parade underway at Kartavya Path in Delhi.
0
Report
KMKIRAN MANNA
FollowJan 07, 2026 03:33:480
Report