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SC का आदेश: स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश
SSSanjay Sharma
Nov 07, 2025 10:54:29
Noida, Uttar Pradesh
स्कूल,कॉलेजों, अस्पतालों से हटेंगे आवारा कुत्ते, SC ने सड़को से आवारा मवेशियों को भी हटाने के लिए जारी किया आदेश आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो,रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन औरस्टेरलाइजेशन के बाद भी आवारा कुत्तों को उन्हें इन जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाना चाहिए। कुत्तों को पकड़कर फिर से वही न छोड़ा जाए कोर्ट ने कहा कि इन्ही जगहों पर अगर आवारा कुत्तों को फिर से छोड़ा जाता है तो फिर इस आदेश का औचित्य नहीं रहेगा।यह आदेश इन जगहो पर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्दध्य नजर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दिया गया है स्थानीय ऑथरिटी और संस्थानों की होगी जिम्मेदारी कोर्ट ने इन जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय ऑथोरिटी पर डाली है । कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासत प्रदेशों में स्थानीय ऑथोरिटी दो हफ्ते में स्कूल, कालेज, हॉस्पिटल , रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों की पहचान करेगा। इन सभी जगहों पर चारदीवारी की जाए ताकि नए कुत्तों की एंट्री न हो सके। कोर्ट ने इन सभी संस्थानों से कहा है कि वो इन सभी जगहों पर सर्विलांस रखने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करें। नोडल अफसर सुनिश्चित करें कि इन जगहो पर आवारा कुत्तें न रहे और ना ही नए कुत्तों की एंट्री हो। कोर्ट ने स्थानीय म्युनिसिपल ऑथोरिटी और पंचायत को इन सभी जगहो पर नियमित अंतराल पर मुआयना करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सड़को, नेशनल/ स्टेट हाइवे से मवेशियों को भी हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सड़को, स्टेट/नेशनल हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने ले लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों के सम्बंधित विभाग मसलन म्युनिसिपल ऑथोरिटी ,रोड और ट्रांसपोर्ट विभाग, राज्यों के पीडब्ल्यूडी विभाग,नेशनल हाइवे ऑथरिटी ,ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी से कहा है कि वो सड़को से आवारा जानवरों को हटाए। इन सभी आवारा जानवरों को सड़कों से हटाकर गौशाला/शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए और उन्होंने नियमों के मुताबिक ज़रूरी खाना, पानी और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। कोर्ट ने सभी ऑथोरिटी से हाइवे पेट्रोल टीम गठित करने को कहा है जो सड़को पर मौजूद पशुओं पर निगरानी रखेगी। यह टीम स्थानीय पुलिस, म्युनिसिपल ऑथोरिटी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों पर आवारा मवेशी ना रहे। सभी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, एक्सप्रेस वे हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करेगे ताकि वहां से गुजरने वाले लोग, आवारा मवेशियों के नज़र आने पर उनकी शिकायत कर सके।कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेकेट्री और नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया को को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा है।वो इन निर्देशो पर अमल को लेकर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
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