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SC ने दंगे के आरोपियों की ज़मानत पर 12 कड़ी शर्तें लागू कर दीं
RKRaushan Kumar
Jan 05, 2026 14:24:57
Noida, Uttar Pradesh
दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिन आरोपियों को ज़मानत दी है, उन्हें इन 12 शर्तों का पालन करना होगा:-
1) हर आरोपी को 2 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी. इसके साथ 2-2 लाख की दो sureties के लिए भी कोर्ट ने कहा है.
2) आरोपी सिर्फ दिल्ली में रहेंगे और बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बाहर नहीं जाएंगे।
3) जिन आरोपियों के पास पासपोर्ट है उन्हें जमा करना होगा, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उन्हें शपथ पत्र देना होगा।
4) सभी आरोपियों को अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जांच अधिकारी और कोर्ट को देना होगा। पता या नंबर बदलने की सूरत में 7 दिन पहले लिखित में सूचित करना होगा।
5) सभी आरोपी हर सोमवार और गुरुवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाएंगे
6) आरोपी किसी गवाह या मामले से जुड़े किसी व्यक्ति से धमकाने या प्रभावित नहीं करेंगे। कोई संपर्क नहीं करेंगे।
7) आरोपी किसी भी ऐसे समूह या संगठन से नहीं जुड़ेंगे जिसका उल्लेख FIR में है।
8) आरोपी ट्रायल के पूरा होने तक इस केस या इससे जुड़े लोगों के बारे में कोई बयान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया में नहीं देंगे
9) आरोपी ज़मानत पर रहने के दौरान किसी भी कार्यक्रम, सभा, रैली या बैठक में भाग नहीं लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी शामिल नहीं होंगे।
10) आरोपी कोई पोस्ट, पर्चा, पोस्टर या बैनर circulate नहीं करेंगे।
11) आरोपी हर सुनवाई की तारीख पर हाजिर होंगे और ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे।
12) आरोपी शांति बनाए रखेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध करेंगे तो पुलिस ज़मानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट का रुख कर सकती है।
कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ज़मानत रद्द कर सकता है
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