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नए नियम 44 से विवाह पंजीकरण में बड़े बदलाव, माता-पिता की भूमिका सख्त
AKAshok Kumar1
Feb 21, 2026 02:47:49
Noida, Uttar Pradesh
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री द्वारा नियम 44 के तहत संशोधन प्रस्तुत किया गया।
30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं।
विवाह पंजीकरण के नए नियम घोषित किए गए।
जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर नियम 44 के तहत उपमुख्यमंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया।
विवाह पंजीकरण में बदलाव किए गए हैं।
विवाह पंजीकरण में माता-पिता की अनुमति को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं।
सूचित नई विवाह पंजीकरण प्रक्रिया
स्टेप-1:
विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन दोनों पक्षकारों और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन विधिवत रूप से नोटरीकृत करके प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ दोनों पक्षों द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो पहचान पत्र आदि संलग्न करने होंगे।
स्टेप-2 [A]:
सरकार द्वारा प्रत्येक विवाह पंजीकरण संबंधित अधिकार क्षेत्र के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विवाह पंजीकरण आवेदन को नमूना-1 (आई) के अनुसार विवरण और दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज:
वर-वधू और गवाहों के आधार कार्ड।
वर-वधू का जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
विवाह की कंकणपत्रिका/आमंत्रण पत्र।
वर और वधू के अलग-अलग दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
विवाह समारोह के समय का वर-वधू का फोटो।
गवाहों के हाल के दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
आवेदन के साथ वर-वधू द्वारा यह घोषणा कि उन्होंने अपने माता-पिता को विवाह के संबंध में जानकारी दी है या नहीं।
स्टेप-2 [B]:
वर-वधू को अपने माता-पिता के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
माता/पिता का आधार कार्ड।
पिता का पूरा नाम।
पिता का पूर्ण और विस्तृत निवास पता।
पिता का मोबाइल नंबर।
माता का पूरा नाम।
माता का पूर्ण और विस्तृत निवास पता।
माता का मोबाइल नंबर।
स्टेप-3 [A]:
असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात, दस कार्यदिवसों के भीतर यथासंभव वर-वधू के माता-पिता को सूचना दी जाएगी। यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम से (सरकार द्वारा निर्धारित माध्यमों के अनुसार) दी जाएगी।
स्टेप-3 [B]:
असिस्टेंट रजिस्टर आवेदन प्राप्त होने पर इसे संबंधित जिला या तालुका के रजिस्टर को अग्रेषित करेगा। रजिस्टर द्वारा उपनियम (1 से 7) में दर्शाई गई सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित होने तथा 30 दिन पूर्ण होने के बाद विवाह पंजीकरण किया जाएगा।
स्टेप-4:
रजिस्ट्रार द्वारा सभी विवरण सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए क्रमांक, पृष्ठ संख्या, वॉल्यूम आदि का उल्लेख किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा फॉर्म-आर के अनुसार विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा और यह प्रमाणपत्र व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा पक्षकारों को प्रदान किया जाएगा。
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