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लालू यादव पर आरोप तय: टेंडर-घोटाला और जमीन की कम कीमत पर लेनदेन
PSPrince Suraj
Oct 13, 2025 14:38:53
Noida, Uttar Pradesh
DELHI - कोर्ट ने लिखित आदेश में लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कहा!
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा है:
कोर्ट ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना लगती है कि लालू प्रसाद यादव इस पूरी साजिश के सूत्रधार थे। उन्होंने अपने मंत्री पद का दुरूपयोग किया。
लालू प्रसाद यादव पर गंभीर शक है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया ताकि M/s Sujata Hotel Pvt. Ltd. को फ़ायदा मिले。
इससे उनके परिवार को आर्थिक लाभ हुआ और सरकार को नुकसान पहुँचा — एक तो टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी से दूसरा ज़मीन के वास्तविक कीमत से कम दाम पर बेचने से
टेंडर प्रक्रिया को किसी निजी कम्पनी के पक्ष में प्रभावित करना और फिर उसके बदले उस कंपनी से अपने परिवार के नाम पर ज़मीन हासिल करना- यह सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ हासिल करने का मामला नज़र आता है
लालू प्रसाद यादव, को रांची और पुरी के बीएनआर होटलों को IRCTC को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। उन्होंने दो मौकों पर — 31 अगस्त 2004 और 26 सितंबर 2006 को — मौखिक निर्देश देकर इस ट्रांसफर की प्रक्रिया और रफ़्तार को प्रभावित किया。
टेंडर प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया सके होटल का टेंडर एक खास कंपनी यानि Sujata Hotel Pvt. Ltd. को मिले
कोर्ट ने यह भी पाया कि कोचर भाइयों से लालू यादव के परिवार तक ज़मीन के टुकड़ों का जो लेन-देन हुआ, उसमें गड़बड़ी की आशंका है। जब 2005 में विजय और विनय कोचर ने ज़मीन M/s DMCPL को बेची, तब उसकी कीमत बाज़ार मूल्य से कम रखी गई थी। बाद में, जब इस M/s DMCPL कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम हुए, तब यह कम दाम की ज़मीन उनके ( राबड़ी और तेजस्वी) के पास चली गई。
कोर्ट ने राबड़ी और तेजस्वी की भूमिका को लेकर कहा है。
कोर्ट ने कहा कि M/s DMCPL के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव को बहुत कम कीमत (under valued rates) पर ट्रांसफर किए गए, और इस लेन-देन के तरीके को लेकर गंभीर संदेह है。
कोई भी निजी सौदा, जिसमें मूल्य जानबूझकर हेरफेर या धोखे से तय किया गया हो, खासकर जब वह सामान्य बाज़ार मूल्य से बहुत कम हो, तो ऐसा लेन-देन बेईमानी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है — क्योंकि इससे सरकारी खजाने को निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान होता है。
कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने बचाव में यह दलील नहीं दी कि जब M/s DMCPL के शेयर उसे बेचे गए, उस समय वह नाबालिग थे
इसलिए, साल 2005 में भूमि की बिक्री के समय उसका नाबालिग होना यह कानूनी आधार नहीं बन सकता कि साल 2010 के बाद हुए शेयर लेन-देन से संबंधित मामलों में उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा न चलाया जाए।इसके अलावा, M/s DMCPL द्वारा किए गए शेयरों का यह ट्रांसफर उसी पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जिसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब इस कंपनी ने कोचर बंधुओं से भूमि के टुकड़े खरीदे थे。
कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ इन धाराओं में आरोप तय किए है:-
IPC120 B
IPC 420
प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का section 13(2) ,section 13(1) (d)(i)and (iii)
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