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SC में उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की दलीलें, जमानत पर बहस
HBHemang Barua
Oct 31, 2025 10:54:29
Noida, Uttar Pradesh
हिंसा के लिए भड़काने का कोई सबूत नहीं", ज़मानत के पक्ष में उमर,शरजील,गुलफिशा ने SC में रखी ये दलीलें\nदिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के केस में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की ओर से वकीलों ने आज कोर्ट में दलीलें रखी। उमर खालिद की ओर से कपिल सिब्बल, शरजील इमाम की ओर से सिद्धार्थ दवे और गुलफिशा फातिमा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। कोर्ट सोमवार ,3 नवंबर को आगे सुनवाई करेगा। उस दिन कोर्ट इस मामले के दूसरे आरोपियों और पुलिस की ओर से दलील सुनेगा।\n'जेल में बंद केस की इकलौती महिला आरोपी'\nगुलफिशा फातिमा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सिंघवी ने कहा कि वो 11 अप्रैल 2020 से जेल में बंद है। वो इस मामले में जेल में बंद एकलौती महिला आरोपी है। वो भी ज़मानत पा चुके दूसरे आरोपियों की तर्ज पर ज़मानत की हकदार है।\nसिंघवी ने ट्रायल में गैर वाजिब देरी का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि इस केस में पहली चार्जशीट 16 सितंबर 2020 में दायर हुई थी। उसके बाद से जांच एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती रही है। इस केस में अब तक आरोप तय नहीं हुए है।\n 'व्हाट्सअप ग्रुप बनाना, विरोध करना कोई अपराध नहीं'\nगुलफिशा फातिमा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाना या विरोध प्रदर्शन करना तब तक कोई अपराध नहीं है, जब तक कि उसके ज़रिये हिंसा को भड़काने की बात साबित न हो।सिंघवी ने दलील दी कि  गुलफिशा पर आरोप लगाया गया कि वो पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य हूं।  उसने समर्थन जुटाने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाए। लेकिन  यह देखा जाना चाहिए कि क्या उसका मकसद हिंसा भड़काने का रहा! क्या उसने कोई ऐसी बात की! उसपर आरोप लगाया कि उसने विरोध प्रदर्शन की जगह  तय की लेकिन ऐसा कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है जिससे साबित हो कि प्रदर्शन की जगह पर पहुंचने वाले लोग मिर्ची पाउडर,  एसिड या कोई दूसरी जगह ऐसी जगह पर लाए हो, जहां वो मौजूद थी।\nसिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के हवाला देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत के मुताबिक बिना ट्रायल के किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।\n 'कोई हथियार,पैसे की बरामदगी नहीं'\nउमर खालिद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हुए।उन्होंने दलील दी कि उमर खालिद के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है, जो दंगों में उसके शामिल होने को साबित करता हो।जब दिल्ली में दंगे हुए, वो दिल्ली में नहीं था। उससे कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। उससे कोई हथियार नहीं मिला है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हिंसा में उसकी सहभागिता साबित होती हो। किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान उसे लेकर नहीं दिया है।\n'दिल्ली दंगो के वक्त मौके पर मौजूद नहीं'\nउमर खालिद की ओर से सिब्बल ने कहा कि इस केस में सह आरोपियों -देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इक़बाल तन्हा को जून 2021 में ज़मानत मिल चुकी है। इस लिहाज से समानता के आधार पर वो भी ज़मानत का हकदार है। जब दिल्ली में दंगे हुए, यह तीनो तो फिर भी दिल्ली में मौजूद थे लेकिन उमर दिल्ली में नहीं था, फिर भी वो जेल में है।\n 'स्पीच का दंगों से कोई संबंध नहीं'\nशरजील इमाम की ओर से  वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने दलील रखी। दवे ने कहा कि वो दंगो के वक़्त एक दूसरे केस में पहले से जेल में बंद था, फिर उसे कैसे साजिश का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।जिन स्पीच के चलते उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, उनमें उसे ज़मानत मिल चुकी है। इस केस में जमानत न मिलने के चलते वो जेल में है।\nसिद्धार्थ दवे ने कहा  कि शरजील की  स्पीच दंगो से दो महीने पहले की है। उनसे हिंसा भड़की हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है। उसकी स्पीच का दंगों से कोई सम्बंध नहीं है।
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