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दिल्ली HC ने पड़ोसियों के विवाद खत्म करने के लिए अनोखा उपाय अपनाया
ASArvind Singh
Sept 30, 2025 11:35:27
Noida, Uttar Pradesh
कहीं भंडारा तो कहीं पिज्जा पार्टी की सज़ा, दिल्ली HC ने यूं खत्म किए पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े
दिल्ली हाई कोर्ट ने पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद के दो अलग अलग मामलों में दिलचस्प सज़ा देकर मुकदमा खत्म कर दिया। दोनों ही केस में दोनो पक्ष आपसी समझौते के ज़रिए मुकदमा खत्म करने को सहमत थे。
नवरात्र और दिवाली पर बच्चों को दे भंडारा
जस्टिस अनिशष दयाल की बेंच ने एक केस में आरोपी दंपत्ति को गरीब बच्चों के लिए नवरात्र और दीपावली पर भंडारे का आयोजन करने को कहा। कोर्ट ने पति पत्नी को निर्देश दिया कि वो एक बार नवरात्र और दूसरी बार दीपावली पर कम से कम 50 बच्चों के लिए भंडारे का आयोजन करें।
आपसी समझौते के चलते केस खत्म
इस मामले में शिकायकर्ता महिला ने पति पत्नी के खिलाफ आईपीसी 324, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि कोर्ट में महिला ने कहा कि इस मामले में आरोपी पड़ोसी और उसके बीच मामला सुलझ गया है। ऐसे में कोर्ट अगर एफआईआर खारिज करता है तो उसे कोई एतराज नहीं है
कोर्ट ने दोनो पक्षों के समझौते के मद्देनजर एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से केस खत्म करने को राजी है तो मुकदमे को आगे बढाना अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग ही होगा। आरोपी पति पत्नी की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि वो भंडारे के आयोजन को तैयार है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो भंडारे का आयोजन कर उसके फोटोग्राफ के साथ हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें。
पड़ोसियों के बीच विवाद को खत्म करने का नायाब तरीका
इसी तरह दो पड़ोसियों के बीच पालतू जानवरों को हुए केस को खत्म करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिलचस्प तरीका निकाला। इस केस जस्टिस अरुण मोंगा ने दोनों पड़ोसियों से कहा कि वो जुवेनाइल होम में रह रहे कैदियों और स्टाफ को वेजिटेबल पिज़्जा और छाछ सर्व करें। इस केस में मानसरोवर इलाके में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच पालतू जानवरों को लेकर विवाद हुआ। दोनो के बीच बात बहस से बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई।दोनों पक्षो ने एक दूसरे के खिलाफ मानसरोवर थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दी。
हालांकि हाई कोर्ट में दोनो पक्षों की ओर से कहा गया कि यह झगड़ा आपसी गलतफहमी का नतीजा है और वो आपसी समझौते के ज़रिए केस खत्म करने को तैयार है
अमूल छाछ और वेज पिज्जा बांटे
कोर्ट ने भी माना कि इस मामले में आगे कार्रवाई को बढ़ाना पड़ोसियों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देगा। कोर्ट ने दोनों एफआईआर खारिज करते हुए दोनो पक्षो को कम्युनिटी सर्विस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनो पक्ष मिलकर जीटीबी अस्पताल, दिलशाद गार्डन के पास स्थित संस्कार आश्रम में रहने वाले प्रत्येक जुवेनाइल और स्टाफ को अमूल छाछ और वेज पिज्जा बांटे।इसमे जो भी खर्च आए, उसे बराबर आपस में वहन करें। कोर्ट ने BNSS के सेक्शन 528 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी सर्विस का आदेश दिया है。
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