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दिल्ली: निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कमेटी अनिवार्य, समयसीमा बढ़ी
HBHemang Barua
Jan 08, 2026 13:01:00
Noida, Uttar Pradesh
दिल्ली में फीस बढ़ाने में प्राइवेट स्कूलों की मनमरज़ी नहीं चलेगी। स्कूलों को दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक फीस तय करने के लिए कमेटी का गठन करना होगा। इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन, सरकार के प्रतिनिधि के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें राजधानी के निजी स्कूलों को अपनी फीस तय करने और उसे कंट्रोल करने के लिए स्कूल स्तर की कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्कूलों को कमेटी के गठन के लिए कुछ अतिरिक्त समय जरूर दिया है। अब स्कूल यह कमेटी 10 जनवरी की जगह 20 जनवरी तक बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रस्तावित फीस की जानकारी कमेटी को भेजने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 25 जनवरी की जगह 5 फरवरी कर दी गई है। निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और नियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस नए कानून के तहत निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए एक तीन-स्तरीय कमेटी बनानी होंगी। इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन, सरकार के प्रतिनिधि के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका पर दिल्ली सरकार और LG को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
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