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रराजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी, जमीन रजिस्ट्रेशन महंगा, लोन ड्यूटी में राहत
DGDeepak Goyal
Feb 11, 2026 13:19:01
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान में घर, जमीन और स्टाम्प पेपर अब और महंगे होने जा रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा दिया गया है, जिससे स्टाम्प पेपर खरीदना सीधे तौर पर महंगा हो गया है। साथ ही जमीनों की डीएलसी दरों में बदलाव कर कई कैटेगिरी की रजिस्ट्रियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। फार्म हाउस से लेकर रिसोर्ट तक अब जमीन की रजिस्ट्री पर जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी, हालांकि लोन डॉक्यूमेंट्स पर सरकार ने थोड़ी राहत भी दी है。
राजस्थान सरकार ने बजट में बिना किसी औपचारिक घोषणा के स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3 फीसदी बढ़ाकर 30 से 33 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही कुछ कैटेगिरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव कर पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू की गई है। इन फैसलों का सीधा असर अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री पर पड़ेगा, जो अब और महंगी हो जाएगी। स्टांप पर सरचार्ज बढ़ने से आम आदमी के लिए स्टाम्प पेपर खरीदना भी महंगा हो गया है। अभी तक 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के लिए 30 फीसदी सरचार्ज के साथ 650 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब 33 फीसदी सरचार्ज लागू होने से वही स्टाम्प पेपर 665 रुपए में मिलेगा। यानी हर 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सीधे 15 रुपए की अतिरिक्त जेब ढीली करनी होगी। वित्त विभाग की ओर से जारी अलग अलग नोटिफिकेशन में सरकार ने लोन और ऋण से जुड़े दस्तावेजों के मामले में बड़ी राहत दी है। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन के लिए तैयार होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। अब चाहे लोन की राशि कितनी भी बड़ी हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी。
वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार लोन डॉक्यूमेंट्स पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी आधा कर दिया गया है। पहले जहां 0.25 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, अब इसे घटाकर 0.125 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे बड़े उद्योगों, व्यापारियों और होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ, फार्म हाउस और रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री महंगी कर दी गई है। सरकार ने फार्म हाउस की जमीन के बाजार मूल्य निर्धारण का फार्मूला बदल दिया है। पहले फार्म हाउस की जमीन का मूल्य संबंधित कृषि भूमि की डीएलसी दर का 1.5 गुना माना जाता था, लेकिन अब इसे सीधे 3 गुना कर दिया गया है। इससे फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क लगभग दोगुना बढ़ जाएगा। इसी तरह रिसोर्ट की जमीन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले रिसोर्ट की जमीन का बाजार मूल्य कृषि भूमि की डीएलसी दर का 2 गुना माना जाता था, लेकिन अब इसे वहां की कॉमर्शियल भूमि की डीएलसी दर के 75 फीसदी के आधार पर तय किया जाएगा।
बहरहाल, एक तरफ सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज बढ़ाकर और फार्म हाउस व रिसोर्ट की जमीन की डीएलसी दरें बढ़ाकर प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्री कराना महंगा भी कर दिया है। यानी घर, जमीन या फार्म हाउस खरीदने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा… अब देखना होगा कि इस फैसले से रियल एस्टेट बाजार पर क्या असर पड़ता है और आम आदमी की जेब पर कितना भार बढ़ता है।
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