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राजस्थान विधानसभा में दो बच्चों की बाध्यता हटाने वाला पंचायत राज संशोधन बिल पारित, चुनावों में अब सं...
VSVishnu Sharma1
Mar 09, 2026 14:17:46
Jaipur, Rajasthan
राज्यों विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस संशोधन के साथ ही पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। बिल को लेकर सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले।
करीब 31 साल पहले तत्कालीन भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने पंचायती राज चुनावों के लिए दो बच्चों की बाध्यता का कानून लागू किया था। उस समय इसे जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया था। अब सरकार ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए इस प्रावधान को हटा दिया है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विधानसभा में चर्चा के दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह बिल मूल रूप से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया गया था और उस समय भाजपा सरकार ही इसे लेकर आई थी। उन्होंने पूछा कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण हो गया है या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल दी है।
डोटासरा ने आरोप लगाया कि बिना विजन के बदलाव किया जा रहा है और यह संशोधन चुनावी लाभ, वोट बैंक और सस्ती लोकप्रियता के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है, जयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति है और संसाधनों की कमी है। गांवों में बिजली और अन्य सुविधाओं की कमी है, ऐसे में दो बच्चों की बाध्यता हटाने से कोई फायदा नहीं होगा।
डोटासरा ने शायरी के जरिए भी सरकार पर तंज कसा—
“कल जिसे जुर्म कहा आज उसे हक कहते हो,
तुम सियासत के माहिर हो हर बात बदल देते हो।
वो जो कल तक हमें नसीहत देते थे उसूलों की,
आज वो खुद ही अपने कानून बदल बैठे हैं।”
सरकार की ओर से मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब यह कानून लाया गया था तब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी और उस पर नियंत्रण जरूरी था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और प्रजनन दर में लगातार कमी आई है। उन्होंने कहा कि लोगों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
दिलावर ने यह भी कहा कि 2001 में दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक का प्रावधान भी बाद में हटाया गया था। ऐसे में जब कर्मचारियों पर यह बाध्यता नहीं है तो जनप्रतिनिधियों पर क्यों रहे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रावधान समाप्त किए जा चुके हैं।
मंत्री दिलावर ने कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जिसके तीन बच्चों से कम हों, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी नजर आ रही है। इससे कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आता है।
सरकार का कहना है कि राज्य में अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने का अवसर देने के लिए ही दो बच्चों की बाध्यता को हटाया गया
संसदीय कार्य मंत्री का बयान
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुसार फालतू बंदिश को हटाया गया है। जब यह कानून लाया गया था तब प्रजनन दर 3.2 से अधिक थी, लेकिन अब यह घटकर करीब 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर प्रजनन दर इसी तरह घटती रही तो यह भविष्य के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि पहले “हम दो हमारे दो” का दौर था, लेकिन अब कई जगह “हम दो हमारा एक” की स्थिति बन रही है। सरकार ने प्रजनन दर और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
पटेल ने कहा कि अब दो से अधिक संतान वाले लोग भी पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे और योग्य व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज चुनाव कराने को लेकर सरकार तैयार है और चुनाव आयोग जब भी कहेगा, चुनाव कराए जाएंगे।
इस तरह बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में पारित कर दिया गया, जिससे पंचायत चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता समाप्त हो गई।
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