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राजस्थान पंचायत चुनाव समय पर संभव नहीं, ओबीसी रिपोर्ट देरी से उलझा प्रश्न
ACAshish Chauhan
Mar 07, 2026 13:31:08
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान में पंचायत चुनाव आंकड़ों में उलझ गया है. अब राज्य में तय समय पर चुनाव होना बहुत मुश्किल लग रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है. वहीं पंचायतीराज विभाग ने जनसंख्या के आकंडे पूरे नहीं भेजे. इस कारण पंचायत चुनाव चुनाव होना मुश्किल लग रहा है.
जनसंख्या की सूचना नहीं मिली, कैसे होंगे चुनाव?
राजस्थान में तय समय पंचायत चुनाव टल सकते है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की देरी के कारण चुनाव होना आसान नहीं होगा. सूत्रों की मानें तो ओबीसी आयोग को पंचायतवार सूचना नहीं मिली. 403 पंचायतों में कुल, OBC जनसंख्या जीरो दिखाई. 118 पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 तक दर्शाई. 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 501 से 1000 दिखाई. जानकारी के मुताबिक ओबीसी आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. ऐसी परिस्थितियों के कारण पंचायतों में वार्ड पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है. पंचायतीराज विभाग को जानकारी देने के बाद भी 24 फरवरी 2026 तक आयोग को पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट और पूर्ण आंकड़े, एससी, एसटी के आरक्षण के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
31 मार्च तक कैसे सौंपी जाएगी रिपोर्ट?
ऐसे में बड़ा सवाल है कि आयोग को अभी तक सही सूचना नहीं मिल पाई है तो वह 31 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट कैसे सौंप पाएगा? क्या आयोग समय की कमी का हवाला देकर सरकार से एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेगा? राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें.
पंचायतों का गठन 1200 से अधिक जनसंख्या पर-
बताया जा रहा है सीएम को लिखे पत्र में पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है. इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं. इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं है. त्रुटियों का जनाधार प्राधिकरण से निराकरण करवाया जाए.
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