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कफ सिरप मामले पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री ने कहा मौत दवा से नहीं
VSVishnu Sharma
Feb 03, 2026 09:04:46
Jaipur, Rajasthan
सदन में फिर गूंजा कफ सिरप से मौत का मामला, मंत्री खींवसर बोले: दवा से एक भी मौत नहीं। विधानसभा के प्रश्नकाल में कफ सिरप और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना को लेकर शोर-शराबा हुआ। विपक्ष ने कफ सिरप दवा से मौत के आरोप लगाए, जबकि चिकित्सा मंत्री ने दावा किया कि किसी भी बच्चे की मौत दवा से नहीं हुई है। प्रश्नकाल में जयपुर शहर के सुभाष चौक थाना भवन निर्माण, भीलवाड़ा जिले में सड़क की मरम्मत, जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतों पर कार्रवाई, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय डेगाना भवन निर्माण, करौली टाइगर रिजर्व साइट के विस्थापितों को मुआवजा देने, पाली जिले में अवैध खनन, मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। विधानसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के खर्च को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो योजना में खर्च क्यों कम दिखाया जा रहा है; उन्होंने कफ सिरप की गुणवत्ता जांच, जांच एजेंसी और दोषियों पर की गई कार्रवाई को लेकर पूरक सवाल पूछे; साथ ही RTGH अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता पर भी आरोप लगाए। विधायक ने OPD के आंकड़े भी उठाए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि वर्ष 2024 में 1725 करोड़ रुपये, वर्ष 2025 में 1656 करोड़ रुपये निशुल्क दवा योजना पर खर्च हुए हैं; मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई और खर्च भी कम नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप पर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं और कहा कि parental ओवरडोज के कारण घटनाएं घटित हुईं, न कि दवा गुणवत्ता के कारण; दवाइयों को सरकारी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया था और ये दवाइयां पिछली सरकार के समय से उपयोग में थीं। सुभाष चौक थाना स्थानांतरण पर सवाल पर गृह मंत्री ने बताया कि नई जमीन चिन्हित नहीं की गई है और भूमि विवाद के कारण स्थानांतरण计划 स्थगित है; सड़कों के नवीनीकरण के विषय पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सड़क नीति के अनुसार naviकरण की समय-सीमा है। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के मामले पर सिविल लाइंस के विधायक ने आरोप लगाए, पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि 2023-2025 के बीच चार FIR दर्ज हुईं और पूर्व रसद मंत्री के कार्यकाल में कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई। वन्य जीव संघर्ष और करौली-डौलपुर क्षेत्र में मुआवजे का भी मामला उठा; वन मंत्री ने बताया कि 2022 के नियम में बदलाव के अनुसार मृतक के आश्रितों को बढ़ी हुई सहायता राशि दी जाएगी। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण और अजमेर GNM नर्सिंग स्कूल के शूरू होने से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी भी दी गई; राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई और राशन दुकान आवंटन की प्रक्रिया भी विस्तार से बताई गई। नेतागणों के बयानों के साथ अंत में सुनी गई बाइट्स में हरिमोहन शर्मा, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और टीकाराम जूली शामिल रहे।
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