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एमएलए एलएडी फंड नियमों में संशोधन के लिए समिति बनेगी, देवासी ने कहा
VSVishnu Sharma
Feb 18, 2026 14:25:36
Jaipur, Rajasthan
विधायक निधि (एमएलए एलएडी) फंड के नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक महीने में कमेटी बनाएगी। ये कमेटी सभी विधायकों से सुझाव लेकर नियमों में संशोधन करेगी। सदन में विधायक रतन देवासी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विसंगतियों को दूर किया जाएगा। विधानसभा सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रतन देवासी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। देवासी ने विधायक कोष से होने वाले निर्माण कार्यों के नियमों में बदलाव करने की मांग की, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में सभा स्थल और हॉल जैसे सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल सके। इसके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विधायक को उनके क्षेत्र में सिफारिश के आधार पर पूंजीगत विकास कार्य कराने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में एमएलए एलएडी फंड योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत स्थानीय जरूरत के अनुसार सरकारी, पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के स्वाम Owned जनउपयोगी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कराया जा सकता है। योजना निर्देशों के अनुसार किसी गैर-सरकारी संस्था, पंजीकृत ट्रस्ट या निजी संस्था को उसकी स्वयं की परिसंपत्ति बनाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। हालांकि, पंजीकृत संस्था या गोपालन विभाग से अनुदानित गौशाला के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कुछ शर्तों के तहत संभव है। इसके लिए संस्था का कम से कम तीन वर्ष से सामाजिक कल्याणी गतिविधियों में सक्रिय होना आवश्यक है तथा कलेक्टर की सिफारिश अनिवार्य है। परिसंपत्तियां बिना जाति-धर्म के भेदभाव के सभी वर्गों के उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जातिगत नोहरा, जातिगत छात्रावास या किसी विशेष जाति के लिए परिसंपत्ति निर्माण की अनुमति नहीं है। निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित रहेगा और बिना पूर्व अनुमति के उनका विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी तथा वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देनी होगी। योजना अवधि में अधिकतम 25 लाख रुपये तक के कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं। इस पर रतन देवासी ने कहा कि कई बार जातिगत संस्थाएं सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्य के लिए अनुमति मांगती हैं, लेकिन संस्था के नाम या स्वरूप के कारण उन्हें मंजूरी नहीं मिलती, जबकि यदि वही संस्था किसी क्षेत्र विशेष के नाम से आवेदन करती है तो अनुमति मिल जाती है, भले ही सदस्य एक ही समाज के हों. उन्होंने नियमों में संशोधन की आवश्यकता बताते हुए कहा इससे स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सभा स्थल और हॉल उपलब्ध हो सकेंगे. देवासी ने विधायक निधि से महापुरुषों की मूर्ति लगाने की अनुमति देने की भी मांग की. जवाब में किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव द्वारा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो इस विषय पर विचार कर रही है. समिति ने सुझाव दिया है कि जिस विभाग के तहत कार्य हो, वही कार्यकारी संस्था बने और किसी भी कार्य को उपापन समिति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही किया जाए. महापुरुषों की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव पर मंत्री ने कहा कि “महापुरुष” की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं है, इसलिए फिलहाल इस विषय को स्थगित रखा गया है. इस दौरान अन्य विधायकों ने भी सुझाव देने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी. अध्यक्ष ने कहा कि वे भी अलग से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर अपनी बात रख सकते हैं. मंत्री किरोड़ी ने यह भी कहा कि जो विधायक व्यक्तिगत रूप से सुझाव देना चाहते हैं, वे अपने सुझाव 15 दिन में विभाग को भेज सकते हैं. इन सुझावों को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा. समिति एक महीने में इन पर विचार कर निर्णय ले लेगी. बाइट - रतन देवासी, विधायक बाइट - किरोड़ी लाल मीणा, मंत्री बाइट - वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, विधानसभा
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