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बाबा सिद्दीकी हत्या: हाईकोर्ट के सामने SIT जाँच की मांग
NJNitish Jha
Nov 08, 2025 07:12:44
Navi Mumbai, Maharashtra
दिवंगत राकांपा मंत्री बाबा सिद्दीकी, जिनकी पिछले अक्टूबर में उनके बेटे के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, की पत्नी शहज़ीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी हत्या की नए सिरे से जाँच की माँग की है। शहज़ीन ने आग्रह किया है कि इस मामले की जाँच अदालत की निगरानी में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) या किसी अन्य राज्य के किसी स्वतंत्र अधिकारी या पुलिस एजेंसी को सौंपी जाए।
अपनी याचिका में, सुश्री सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जाँच न सिर्फ पक्षपातपूर्ण है, बल्कि दागी और अधूरी भी है। उन्होंने तर्क दिया कि जाँचकर्ता जानबूझकर झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं से जुड़े राजनीतिक रूप से जुड़े बिल्डरों की संलिप्तता की जाँच करने में विफल रहे हैं। मौजूदा जाँच को सतही बताते हुए, याचिका में कहा गया है कि यह "गहनता का आभास देती है, लेकिन वास्तव में यह 'पहाड़ खोदकर चूहा निकालने' जैसा है।"
हालाँकि पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की पहचान कथित मास्टरमाइंड के रूप में की है, लेकिन सुश्री सिद्दीकी ने अपनी रिट याचिका में इन दावों का खंडन किया है। उनके अनुसार, बिश्नोई पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य केवल असली अपराधियों से ध्यान हटाना है। याचिका में कहा गया है, "यह न तो स्वीकार्य है और न ही विश्वसनीय है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ऐसे तुच्छ कारणों से की जाएगी।" याचिका में आरोपपत्र की भी आलोचना की गई है क्योंकि "पूरी सच्चाई उजागर किए बिना अनमोल बिश्नोई तक ही सीमित रखा गया है।"
याचिका में जाँच अधिकारी पर राजनीतिक दबाव में आकर जानबूझकर प्रमुख संदिग्धों से पूछताछ से बचने का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें डेवलपर मोहित कंबोज, पृथ्वीजीत राजाराम चव्हाण, अशोक मुंद्रा और नबील पटेल शामिल हैं, जो कथित तौर पर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बिल्डर लॉबी के सदस्य हैं।
याचिका में पुलिस पर प्रक्रियागत खामियों का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें अस्वीकार्य साक्ष्यों पर भरोसा, पहचान परेड न कराना, आवाज के नमूनों का गलत इस्तेमाल और मोबाइल फोन की अनुचित जब्ती शामिल है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि जाँचकर्ताओं ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और प्रभारी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि वे इस मामले को आगे बढ़ाने में "रुचि नहीं" रखते।
याचिका में दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी को बांद्रा से अंधेरी तक फैली आकर्षक झुग्गी पुनर्वास (एसआरए) परियोजनाओं में बाधा के रूप में देखा जाता था और उनके हितों का विरोध करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) के लिए नामित किए जाने की उम्मीद थी, जिससे उनकी हत्या के पीछे एक संभावित राजनीतिक मकसद का संकेत मिलता है।
पूर्व धमकियों के सबूत के तौर पर, याचिका में डेवलपर पृथ्वीजीत चव्हाण द्वारा 15 जुलाई, 2024 को बाबा सिद्दीकी को भेजा गया एक व्हाट्सएप धमकी भरा संदेश। सिद्दीकी ने कथित तौर पर 29 जुलाई को यह संदेश अपनी पत्नी को भेजा था। इसमें लिखा था, "मैं नहीं चाहता कि आप मेरे प्रोजेक्ट या मेरे फायदे के लिए ज़ीशान के राजनीतिक करियर को खतरे में डालें।"
सुश्री सिद्दीकी की याचिका में आगे कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, जो उस समय विधायक थे, दोनों ने मुंबई पुलिस आयुक्त और तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बार-बार सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगें अनसुनी कर दी गईं।
हत्या के बाद, पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 26 लोगों को गिरफ्तार किया और जनवरी 2025 में 5,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। हालाँकि, सुश्री सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि प्रस्तुत साक्ष्य "विशाल लेकिन भ्रामक" थे, और एक प्रमुख गवाह के रूप में उनका बयान कभी दर्ज नहीं किया गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।
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