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चाईबासा अस्पताल मामला: शव थैले में ले जाने की वायरल वीडियो की जांच पूरी
KCKumar Chandan
Dec 20, 2025 16:17:37
Ranchi, Jharkhand
एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण मृत बच्चे के शव को परिजनों के द्वारा थैले में ले जाने का मामला : जांच रिपोर्ट में सामने आए अहम तथ्य सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने उपयुक्त को सौंपी रिपोर्ट सदर अस्पताल चाईबासा से बच्चे का शव थैले में ले जाने से संबंधित वायरल वीडियो मामले की जांच पूरी कर ली गई है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को उपलब्ध करा दी गई है। जांच में स्पष्ट किया गया है कि मृत बच्चे का नाम कृष्ण चातोम्बा (पिता– डिम्बा चातोम्बा), ग्राम बालजोड़ी, नोवामुण्डी है। वायरल वीडियो में बच्चे की उम्र चार वर्ष बताई जा रही थी, जो तथ्यात्मक रूप से गलत पाई गई। जांच में यह सामने आया कि मृत बच्चा मात्र चार माह का था। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, बच्चे को 18 दिसंबर 2025 की शाम 5:15 बजे सदर अस्पताल चाईबासा में फिवर और लूज मोशन की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। बच्चे को पीडियाट्रिक वार्ड में रखा गया और उपचार के दौरान जांच में वह मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। बेहतर इलाज के लिए बच्चे को एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर रेफर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पिता द्वारा वहीं इलाज कराने की इच्छा जताई गई। इलाज के दौरान 19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 1:15 बजे बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद शव वाहन की व्यवस्था के लिए संपर्क किया गया, लेकिन एक शव वाहन मनोहरपुर में होने और दूसरे के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विलंब की स्थिति बनी। परिजनों को प्रतीक्षा करने की सूचना दी गई थी। करीब अपराह्न 4:40 बजे शव वाहन अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बच्चे के पिता शव लेकर अस्पताल से जा चुके थे। जांच में यह भी सामने आया कि वार्ड में उस दिन कुल 33 बच्चे भर्ती थे और मात्र दो नर्स तैनात थीं। अन्य मरीजों की देखभाल के क्रम में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बच्चे के पिता किस समय शव लेकर अस्पताल से निकल गए। बच्चे के पिता के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उनसे संपर्क भी नहीं किया जा सका। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि परिजन शव वाहन का इंतजार करते, तो शव वाहन उपलब्ध हो जाता। हड़बड़ी में पिता द्वारा शव को थैले में ले जाया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक क्षतिग्रस्त शव वाहन की शीघ्र मरम्मत कराने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 20, 2025 18:02:10
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों के साथ हुई मनमानी और असमानता पर अहम टिप्पणी करते हुए प्रसूता महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की पीठ ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित की गई महिला अभ्यर्थी को दोबारा अवसर देने के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित जिले में एक पद रिक्त रखने का आदेश भी पारित किया है। मामला बाड़मेर जिले की 26 वर्षीय सुशीला से जुड़ा है, जो महिला कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल रही थीं। उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 14 दिसंबर 2025 को होनी थी, लेकिन इससे ठीक दो सप्ताह पहले 29 नवंबर 2025 को उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने भर्ती विज्ञापन में दिए गए प्रावधान के तहत पहले ही अधिकारियों को आवेदन देकर शारीरिक परीक्षा से अस्थायी छूट की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरी में उन्हें प्रसव के मात्र दो सप्ताह बाद ही फिजिकल टेस्ट देना पड़ा, जिसमें वह असफल रहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों में गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को छह माह बाद फिजिकल टेस्ट देने की छूट दी गई है। ऐसे में हाल ही में प्रसव करने वाली महिला से तत्काल शारीरिक परीक्षा में सफल होने की उम्मीद करना अनुचित है। कोर्ट ने इसे दो वर्गों में भेदभाव मानते हुए राज्य की कार्रवाई को मनमाना करार दिया। अदालत ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को प्रसव की तिथि से छह माह के भीतर मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए और तब तक बाड़मेर जिले में महिला कांस्टेबल का एक पद रिक्त रखा जाए।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 20, 2025 18:01:55
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर--राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्मेद सागर नहर एवं उससे सटे वन-पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को गंभीर मानते हुए नगर निगम और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति, सीमांकन तथा हटाने की कार्रवाई से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। यह जनहित याचिका निर्वाण सेवा संस्थान की ओर से अधिवक्ता दिविक माथुर ने दायर की थी। याचिका में बताया गया कि उम्मेद सागर नहर खसरा संख्या 92/1, 93 और 100 से होकर गुजरती है, जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नहर के रूप में दर्ज है। याचिका में आरोप लगाया गया कि नहर और उससे जुड़े वन क्षेत्र में लगातार अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित हो रहा है और मानसून के दौरान आसपास की कॉलोनियों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने 2021 से 2025 तक की गई शिकायतों का हवाला देते हुए प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर विश्नोई ने कुछ स्थानों पर अतिक्रमण की पुष्टि की। इस पर कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखते हुए स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 20, 2025 18:01:25
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सांभर झील के आसपास पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। खसरा नंबर 1174, ग्राम नावा सहित सांभर झील से सटे क्षेत्रों में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा को लेकर यह आदेश पारित किया गया है। प्रकृति सारथी फाउंडेशन एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राजस्व रिकॉर्ड और मास्टर प्लान में खेजड़ी जंगल व संरक्षित वन के रूप में दर्ज भूमि को अक्षय ऊर्जा परियोजना के नाम पर निजी कंपनी को आवंटित किया गया है। यह कार्रवाई वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017, राज्य सरकार के आदेशों और पूर्व न्यायिक निर्देशों के विपरीत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि संबंधित क्षेत्र सांभर झील वेटलैंड का हिस्सा है, जहां सौर ऊर्जा परियोजना पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। पूर्व में जयपुर बेंच और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी संरक्षण संबंधी आदेश पारित कर चुके हैं। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कटाई पर रोक लगा दी है।
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HSHITESH SHARMA
Dec 20, 2025 18:01:13
Durg, Chhattisgarh:एंकर-दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पॉलीटिकल सर्वे कर रही है टीम को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूटा है दरअसल व्हाटस इंडिया थिंक नाम की एक कंपनी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पॉलीटिकल सर्वे कर रही थी जिसमें लगभग 24 सवालों के साथ 6 लोग लोगों से पूछताछ कर रहे थे बीजेपी सरकार की तमाम योजनाएं एवं कांग्रेस की पूर्व सरकार के तमाम घोटालों को लेकर के भी सवाल लिखे हुए थे जिसमें एक सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किए जाने को लेकर सवाल था जिसको लेकर कांग्रेसी नाराज हो गए वहीं दुर्ग जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल मुकेश चंद्राकर और राकेश ठाकुर सहित भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल सर्वे करने वाली टीम पर सवाल उठाए और सभी भिलाई भट्टी थाने पंहुचे वही सर्वे करने वाले सभी 6 लोगों ने पुलिस को सभी जानकारी उपलब करा दी है तो वही इस मामले को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा कि अमित शाह जी में डरने वाला नहीं.
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NTNagendra Tripathi
Dec 20, 2025 18:00:55
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Dec 20, 2025 17:59:35
Khajani, Uttar Pradesh:दिसंबर महीने के दूसरे तहसील समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी खजनी राजेश प्रताप सिंह तथा दिवस प्रभारी तहसीलदार ध्रुवेश सिंह के समक्ष कुल 22 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए जांच और निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेशित किया गया। इस दौरान कुल 22 लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के समक्ष पेश हुए, जिनमें 4 मामलों का मौके पर समाधान करा दिया गया। राजस्व निरीक्षक देवनारायण मिश्रा ने बकुची गांव के झमई के जमीन से संबंधित विवाद का और बेसहनी गांव की आरती पत्नी नारद की बैनामे की जमीन में नाले का पानी गिराने के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह के साथ विवाद का समाधान करा दिया गया।अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मौके पर पहुंच कर समाधान कराने का निर्देश दिया।
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Dec 20, 2025 17:53:52
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NTNagendra Tripathi
Dec 20, 2025 17:45:30
Gorakhpur, Uttar Pradesh:फर्जी बैनामा गैंग का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कर लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले दो शातिर आरोपियों को गुलरिहा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन बेचने का झांसा देकर पैसा ऐंठा गया, लेकिन बैनामा नहीं किया गया। पैसे वापस मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में गुलरिहा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है。 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर द्वारा धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। थाना गुलरिहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1056/2025, धारा 318(4), 351(3), 61(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से संबंधित वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मनोज कुमार यादव, पुत्र मिठाईलाल यादव, निवासी हरपुर सुखर, थाना अहिरौली बाजार, जनपद कुशीनगर व अजय यादव, पुत्र मानिक यादव, निवासी तुलसी देई, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार 13 दिसंबर 2025 को एक पीड़ित ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने अवैध और कूटरचित दस्तावेज दिखाकर जमीन का बैनामा करने के नाम पर पैसे ले लिए लेकिन न तो बैनामा किया और न ही पैसा वापस किया। जब पीड़ित ने पैसे की मांग की तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी。 मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 आधार कार्ड,1 मोबाइल फोन,एक चार पहिया वाहन,दो फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जी बैनामा गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पहले भी कई लोगों को इसी तरह ठगा है। गोरखपुर पुलिस की इस कार्रवाई से फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है।
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