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छत्तीसगढ़ में मंत्रियों एवं पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा समाप्त
SPSatya Prakash
Dec 24, 2025 16:06:16
Raipur, Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की परंपरा समाप्त. प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और पुलिस के आला अधिकारियों को सामान्य दौरे, निरीक्षण, भ्रमण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया गया है. गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान और निरीक्षण के दौरान अब गृहमंत्री, समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा. जिला भ्रमण, दौरे या निरीक्षण के समय पूर्व में प्रचलित सलामी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है.
राष्ट्रीय और राजकीय आयोजनों में बनी रहेगी पहले की व्यवस्था-
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर), राजकीय समारोहों और पुलिस दीक्षांत परेड जैसे अवसरों पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी
संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल जारी-
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और विशिष्ट अतिथियों के लिए गॉड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी......
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