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हरियाणा: रिहायशी प्लॉटों में नर्सिंग होम की नीति मंजूर
VRVIJAY RANA
Feb 02, 2026 18:47:49
Chandigarh, Chandigarh
आवासीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम निर्णय लेते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में लाइसेंसी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। इस पॉलिसी का उद्देश्य रिहायशी इलाकों में मौजूदा हेल्थ केयर की कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को उनके घर-द्वार के आस-पास जरूरी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो। पॉलिसी के तहत, पूरे राज्य में लाइसेंसी कॉलोनियों के रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापित करने की इजाज़त ज़रूरी कन्वर्ज़न चार्ज के भुगतान के बाद ही दी जाएगी। ऐसी इजाज़त सिर्फ़ उन योग्य डॉक्टरों (एलोपैथिक/आयुष) के मालिकाना हक वाले रिहायशी प्लॉट पर दी जाएगी, जिनके पास मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल के साथ एक वैध रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की स्थानीय ब्रांच में रजिस्टर्ड हैं। आवेदन के साथ उन्हें इस संबंध में एक हलफनामा देना अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम व्यापक मेडिकल, सामाजिक और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी और विशेष सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ, हर सेक्टर में इनकी स्थापना जरूरी हो गई है। जबकि 2018 के दिशानिर्देशों में हर 50 एकड़ में 1,000 वर्ग मीटर के दो नर्सिंग होम का प्रावधान है, हाईपर पोटेंशियल जोन में भी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों के लिए एरिया के नियमों को 100 से घटाकर 25 एकड़ करने से आवंटन मुश्किल हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की मांग पर विचार करने और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कैबिनेट ने मंज़ूर विकास योजनाओं के अनुसार, रिहायशी ज़ोन में लाइसेंसी कॉलोनियों में रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम की इजाज़त देने वाली पॉलिसी को मंजूरी दी। एरिया और पहुंच के नियम पॉलिसी के नियमों के अनुसार, हाईपर और हाई पोटेंशियल ज़ोन के लिए न्यूनतम प्लॉट का आकार 350 वर्ग गज तय किया गया है, जबकि मीडियम और लो पोटेंशियल ज़ोन के लिए यह 250 वर्ग गज होगा। ऐसी जगहों पर सिर्फ सेक्टर या मुख्य सड़कों के किनारे सर्विस रोड पर ही इजाज़त दी जाएगी, और इजाज़त विशेष रूप से लाइसेंसी प्लॉट वाली कॉलोनियों के रिहायशी प्लॉट पर दी जाएगी जहां सभी आंतरिक सेवाएं बिछाई चुकी हैं और कंप्लीशन या पार्ट-कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। सेक्टर को बांटने वाली सड़कों से सटी या उनके किनारे वाली सर्विस सड़कों पर सिर्फ एक साइट की इजाज़त होगी, और एक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चार ऐसी साइट्स की इजाज़त होगी। सभी परमिशन 10 नवंबर, 2017 की पॉलिसी के अनुसार ही दी जाएंगी। लागू फीस और शुल्क प्रॉपर्टी के पोटेंशियल ज़ोन के आधार पर रेजिडेंशियल प्लॉट के मालिकों के लिए तय फीस में हाईपर ज़ोन के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज, हाई ज़ोन के लिए 8,000 रुपये प्रति वर्ग गज, मीडियम ज़ोन के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ग गज, और लो ज़ोन के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ग गज शामिल हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) सहित कोई अन्य फीस लागू नहीं होगी। हरियाणा मंत्रिमण्डल ने स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बदलाव को दी मंज़ूरी चंडीगढ़, 2 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 तथा हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक फीस और शुल्कों में संशोधन के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले से दोनों नियमों के संबंधित शेड्यूल में संशोधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है ताकि मौजूदा फीस संरचना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और शहरी विकास की ज़रूरतों के अनुरूप तर्कसंगत और अद्यतन किया जा सके। मंजूर किए गए प्रस्ताव में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 के तहत स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस, राज्य अवसंरचना विकास शुल्क (SIDC), अवसंरचना संवर्धन शुल्क (IAC) और IAC-TOD में संशोधन शामिल है। इसके अतिरिक्त, साथ ही हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत संचालित ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के अतिरिक्त पात्र मौजूदा एमएसएमई क्लस्टर्स को भी स्पष्ट रूप से CCLU/NOसी छूट का लाभ प्रदान किया सकेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने मौजूदा एमएसएमईज के लिए अनिवार्य CCLU/NOसी की शर्त को समाप्त करने के उद्देश्य से HEEP-2020 के अंतर्गत संचालित 16 प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं में आवश्यक संशोधनों को भी स्वीकृति दी है। इनमें SME Exchange, प्रोद्योगिकी अधिग्रहण, परीक्षण उपकरण, बाजार विकास, पेटेंट पंजीकरण, ऊर्जा एवं जल संरक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन, नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी, क्रेडिट रेटिंग, सुरक्षा अनुपालन, अनुसंधान एवं विकास, बिना गारंटी क्रेडिट गारंटी, प्रोद्योगिकी उन्नयन हेतु ब्याज सब्सिडी, माल ढुलाई सहायता तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इन संशोधनों के बाद पात्र मौजूदा उद्यम बिना अतिरिक्त अनुपालन बाधाओं के इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। कार्यान्वयन में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने “मौजूदा उद्यम” तथा “नया सूक्ष्म उद्यम” की सटीक परिभाषाओं को भी मंजूरी दी है। इसके अनुसार, वह इकाई जिसने 1 जनवरी, 2021 से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है, उसे मौजूदा उद्यम माना जाएगा, जबकि वह सूक्ष्म उद्यम जिसने 1 जनवरी, 2021 के बाद और 31 दिसंबर 2025 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है, उसे नया सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। चंडीगढ़, 2 फ़रवरी - हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई, जिसमें प्रांतीय सरकार की जमीन को नगर परिषद पलवल को "पार्किंग स्थल और नगर परिषद पलवल के ऑफिसर-कम-कमर्शियल कॉम्प्ले़क्स" के निर्माण के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट की दरों पर ट्रांसफर किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2024-25 का कलेक्टर रेट 11.550 रुपये प्रति वर्ग गज था। इस तरह, एसडीएम आवास के पास स्थित 9944 वर्ग गज ज़मीन की कीमत राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 19 जनवरी, 2021 को जारी पॉलिसी के अनुसार 11,48,53,200 रुपये होगी। इस संबंध में, नगर परिषद पलवल ने इस प्रस्ताव के लिए जमीन को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव 18 जुलाई, 2018 को ही पास कर दिया था.
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