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Indian Army Dedicates Sports Stadium in Aryan Valley to Honor Late Capt. Manoj Panday

Jul 04, 2024 10:20:49
Kargil,

On the eve of the 25th Rajat Janti of Kargil Vijay Diwas, the Indian Army dedicated a well-equipped sports stadium to the public at Aryan Valley, Garkon. This stadium was built in loving memory of the Late Capt. Manoj Panday. The inauguration was attended by the Corp Commander of the 14 Corps, the DC Kargil, the SSP Kargil, Brigadier 192, senior officers, and the public. In tribute to the Late Maj. Manoj Panday, the Indian Army, through the 192 Brigade, constructed this facility.

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Feb 10, 2026 20:57:33
Bareilly, Uttar Pradesh:आगामी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में एसपी सिटी मानुष पारीक ने एडीएम सिटी सौरभ दुबे के साथ शहर के प्रमुख क्षेत्रों का संयुक्त रूट निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किला, कोतवाली, बारादरी और प्रेमनगर थाना क्षेत्रों के मुख्य मार्गों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने शोभा यात्रा के संभावित मार्ग, भीड़ प्रबंधन के बिंदु, प्रमुख चौराहे, संकरी गलियां और संवेदनशील स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया। रूट निरीक्षण के समय संबंधित थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देशों में यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखने, भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दल की तैयारी तथा अग्नि सुरक्षा, एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। एसपी सिटी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कोई कोताही न बरती जाए। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि वे शोभा यात्रा के दौरान पुलिस का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।
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Feb 10, 2026 19:14:42
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KKKRISNDEV KUMAR
Feb 10, 2026 18:31:49
Noida, Uttar Pradesh:बिनसर के जंगल में गुलदार के हमले से महिला की मौत! बागेश्वर जिले के काफलीगैर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनसर के जंगलों में घास काटने गई एक महिला की मौत हो गई. हालांकि ग्रामीण इसे गुलदार के हमले से हुई मौत बता रहें हैं, लेकिन फिलहाल वन विभाग मृत्यु का प्राथमिक कारण फिसलकर खाई में गिरने के तौर पर देख रहा है. गुलदार के हमले की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है और पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है. इधर महिला का शव जिला चिकत्सालय लाया गया है और बुधवार को पोस्टमार्टम किया जायेगा. जानकारी के अनुसार, पासदेव गांव निवासी तारा देवी अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थीं और गुलदार के हमले से बचने के लिये खाई में गिर गई.
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RKRANJAN KUMAR
Feb 10, 2026 18:31:14
Katihar, Bihar:घात लगाए नकाबपोश अपराधियों ने पति-पत्नी को मारी गोली, दोनों गंभीर घायल नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर संझेली बहियार की ओर फरार हो गए कदवा थाना क्षेत्र के संझेली गांव की घटना, पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरातफरी मच गई बड़कू शर्मा के जांघ में गोली लगी है, जबकि उनकी पत्नी काजल देवी के बांह में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों की मदद से घायल पति-पत्नी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज लाया गया पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत महम्ममदपुर पंचायत के संझेली गांव में मंगलवार की देर रात करीब नौ बजे अपराध की सनसनीखेज वारदात सामने आई। घोघरी पुल के पास पूर्व से घात लगाए तीन नकाबपोश अपराधियों ने पति-पत्नी को गोली मार दी और संझेली बहियार की ओर फरार हो गए। इस घटना में दोनों पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल दंपती की पहचान सांझेली गांव वार्ड संख्या - 06 निवासी 28 वर्षीय बड़कू शर्मा और उनकी 27 वर्षीय पत्नी काजल देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी नकाब पहने हुए थे। इनमें एक के हाथ में लाठी, दूसरे के हाथ में चाकू और तीसरे के हाथ में बंदूक थी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरातफरी मच गई। गोली और चीख-पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना कदवा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कदवा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों की मदद से घायल पति-पत्नी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज लाया गया, जहाँ चिकित्सक ज्ञान रंजन ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार, बड़कू शर्मा के जांघ में गोली लगी है, जबकि उनकी पत्नी काजल देवी के बांह में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों की स्थिति फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल बड़कू शर्मा के पिता परमेश्वर शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव के ही एक युवक ललित शर्मा पर काजल देवी को गायब कर उनके साथ गलत करने का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर गांव में पंचायती भी हुई थी, जिसमें उल्टे बड़कू शर्मा को ही दोषी ठहराने की कोशिश की गई थी। इसी के चलते पति-पत्नी तीन-चार दिन पहले कटिहार जाकर किडनैपिंग और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में थे। बताया गया कि पंचायत के नाम पर मामले का निपटारा कराने के लिए दोनों को दोबारा गांव बुलाया गया था। इसी दौरान यह गोलीबारी की घटना घटी। बड़कू शर्मा के पिता ने हकरू शर्मा के तीन पुत्रों पर इस घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
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Feb 10, 2026 18:24:45
Khajani, Uttar Pradesh:खजनी तहसील के तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह के द्वारा न्यायिक कार्यों में विधि विपरीत आचरण और मनमानी करने,अधिवक्ताओं के साथ अशिष्ट व्यवहार करने तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए खजनी तहसील के सभी वकील बीते माह से ही हड़ताल पर हैं।तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग कर रहे तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी गोरखपुर को पत्रक दिए। मंगलवार को खजनी तहसील में जिला अधिकारी गोरखपुर के द्वारा वार्षिक मुआयना किए जाने की सूचना पर अधिवक्ताओं ने उनसे मिल कर तहसीलदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की करने की योजना बनाई थी।सीआरओ ने वकीलों को तहसीलदार के स्थानांतरण का आश्वासन दिया।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 10, 2026 18:16:34
Jodhpur, Rajasthan:बालेसर (जोधपुर) क्षेत्र की ग्राम पंचायत भूंगरा के गजेसिंह नगर में मंगलवार शाम एक हृदयविदारक घटना घटी। अपने खेत में भविष्य की फसल संवारने में जुटे एक युवा किसान की करंट लगने से जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कैसे हुआ हादसा? प्राप्त जानकारी के अनुसार, गजेसिंह नगर निवासी भवानीसिंह (25) पुत्र मनोहर सिंह मंगलवार शाम अपने ट्यूबवेल पर नियमित कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वह विद्युत प्रवाहित तारों की चपेट में आ गए। करंट इतना जोरदार था कि भवानीसिंह वहीं अचेत होकर गिर पड़े। अस्पताल पहुँचने से पहले ही थम गई सांसें खेत पर मौजूद परिजनों ने जब भवानीसिंह को बेसुध देखा, तो वे तुरंत उन्हें लेकर बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेन्द्र गर्ग, नर्सिंग ऑफिसर रामप्रसाद और जितेन्द्र सोनी की टीम ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक भवानीसिंह के प्राण पखेरू उड़ चुके थे। चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में भवानीसिंह की मृत्यु की खबर जैसे ही गांव में फैली, सन्नाटा पसर गया। वर्तमान में मृतक के शव को बालेसर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहाँ आगामी कार्रवाई की जा रही है। एक मेहनती युवा किसान के इस तरह आकस्मिक निधन ने प्रशासन और ग्रामीणों को सुरक्षा सावधानियों के प्रति एक बार फिर झकझोर दिया है।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 10, 2026 18:16:13
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान को बड़ी राहत देते हुए विभागीय सजा से जुड़े अपीलीय और पुनरीक्षण आदेशों को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस दंड के खिलाफ कानून में अपील का प्रावधान नहीं है, उस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की एकलपीठ ने यह आदेश सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता वर्तमान में माउंट आबू स्थित ISA सीआरपीएफ में पदस्थापित हैं। उन्होंने वर्ष 2003 में पारित दंड आदेश तथा उससे संबंधित अपीलीय व पुनरीक्षण आदेशों को चुनौती दी थी। मामले के अनुसार, वर्ष 1998 में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप में याचिकाकर्ता को चार्जशीट दी गई थी। विभागीय जांच के बाद वर्ष 2000 में उसे निंदा का दंड दिया गया। इसके باوجود अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुए जांच निरस्त कर पुनः जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद वेतन वृद्धि रोकने जैसी सख्त सजा भी दी गई। अदालत ने सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 28(बी) का हवाला देते हुए कहा कि निंदा जैसे दंड के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलीय व पुनरीक्षण आदेश कानूनन असंवैधानिक हैं। कोर्ट ने वर्ष 2003 के सभी आदेश रद्द करते हुए मूल निंदा आदेश को यथावत रखा।
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MPMAHESH PARIHAR1
Feb 10, 2026 18:15:54
Jhalawar, Rajasthan:अकलेरा (झालावाड़) झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के मोजा मदनपुरिया चूरेल गांव में एक अधेड़ का शव नहर किनारे खेत में मिला। हत्या के मामले में 7 साल की सजा काट रहा मृतक कालू लाल कुछ दिन पूर्व ही पैरोल पर छोटा था और सोमवार को ही अपने गांव आया था। इसके अगले दिन ही उसकी बेरहमी से हत्या हो गई। मृतक के सिर पर चोटों के गंभीर निशान थे, तो वही एक हाथ भी कटा हुआ था मृतक के दोनों पैर भी टूटे हुए थे। मंगलवार दोपहर घटना की सूचना पर अकलेरा थाना के एएसआई अब्दुल सलीम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी धर्माराम जाट ने बताया-मृतक की पहचान कालूलाल भील निवासी मदनपुरिया के रूप में हुई। युवक के दोनों पैर में कट के निशान थे। साथ ही सिर पर गहरी चोट थी। पुलिस ने बताया कि कालूलाल ने 2021 में गांव के ही भैरूलाल की हत्या की थी। इसी मामले में उसे 7 साल की सजा हुई थी। एक महीने पहले वह पैरोल मिलने के बाद वह कोटा में मजदूरी कर रहा था। कालूराम सोमवार को ही गांव लौटा था। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उसकी हत्या हो गई। थानाधिकारी धर्माराम जाट ने बताया कि शव को अकलेरा अस्पताल की मोच्र्युरी में रखवा दिया है। मृतक की पत्नी संतोष बाई ने कुछ महिलाओं सहित कुल चार नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 10, 2026 18:15:41
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भूमि विवादों में बिना वास्तविक और तात्कालिक आपात स्थिति के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 व 146 के तहत भूमि कुर्क करना और रिसीवर नियुक्त करना अवैध है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने बीकानेर जिले से जुड़े मामले में उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया। मामले में याचिका कर्ता रामूराम ने नाथूसर क्षेत्र की भूमि को लेकर पारित कुर्की व रिसीवर नियुक्ति के आदेशों को चुनौती दी थी। रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस ने 28 मई 2025 को एक कथित शिकायत पेश की, लेकिन उस पर न तो विधिवत प्राप्ति दर्ज थी और न ही कोई ऑर्डर-शीट उपलब्ध थी। इसके बावजूद 18 जून 2025 को एसडीएम ने कथित आपात स्थिति बताते हुए भूमि कुर्क कर एसएचओ को रिसीवर नियुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वास्तविक आपात स्थिति होती तो 28 मई से 18 जून के बीच कोई ठोस घटना या सामग्री रिकॉर्ड पर होनी चाहिए थी। केवल आशंका के आधार पर आपात स्थिति मानना असंगत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 146 के तहत कुर्की तभी संभव है जब वास्तविक आपात स्थिति या कब्जे को लेकर स्पष्ट असमंजस हो। अदालत ने निचली अदालतों के दृष्टिकोण को यांत्रिक बताते हुए कहा कि धारा 145–146 का उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना है, न कि संपत्ति के अधिकार तय करना। साथ ही पक्षकारों को सिविल या राजस्व न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई है।
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