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कंगना रनौत के खिलाफ फिर सुनवाई: कोर्ट ने रिविज़न स्वीकार कर तलब किया
SASHAKIL AHMAD
Nov 13, 2025 08:46:00
Agra, Uttar Pradesh
सैय्यद शकील आगरा
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। किसान आंदोलन पर की गई उनकी कथित टिप्पणी के मामले में आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने नया मोड़ लेते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुराना खारिज आदेश रद्द कर दिया और अब कंगना को तलब किया जाएगा।
दरअसल, साल 2020-21 के कृषि कानून विरोधी किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। बयान में कँगना ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं... और अगर देश में मज़बूत नेतृत्व न होता तो अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाती। इस बयान को किसानों का अपमान बताते हुए आगरा के अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था。
9 महीने चली सुनवाई के बाद 6 मई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने रिवीजन दाखिल किया। 7 महीने तक चली मैराथन सुनवाई में गवाह, सबूत पेश किए गए。
बाइट – अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा
अधिवक्ता का कहना है कि कंगना रनौत ने किसानों पर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी... मैं खुद एक किसान हूँ, इसलिए मैंने याचिका दायर की। आज कोर्ट ने हमारा रिवीजन स्वीकार कर लिया। निचली अदालत का 6 मई का आदेश खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से सुनवाई होगी। कंगना को तलब किया जाएगा... हमें पूरा विश्वास है कि इस बार सज़ा होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना सुनवाई के आदेश पारित करना गलत था। इसलिए अब मामले की फिर से सुनवाई होगी और कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा。
कंगना रनौत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और किसान संगठनों ने इसे बड़ा झटका बताया है。
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