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AAAbhishek AwasthiFollow30 Jan 2025, 04:07 pm

सीतापुरः मिश्रिख तहसील में वकीलों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी

Misrikh-cum-Neemsar, Uttar Pradesh:

मिश्रिख तहसील में वकीलों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बार एसोसिएशन मिश्रिख के अध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई है। सुबह से ही अधिवक्तागण तहसीलदार कार्यालय के सामने एकत्र होने लगे और दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी वकीलों ने पूरे दिन तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वकीलों का कहना है कि उनका यह विरोध प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि यह विरोध प्रदर्शन बुधवार से शुरू हुआ था, जब वकीलों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की थी।

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हल्द्वानी में बुक सेलर्स पर कड़ी जाँच; एनसीईआरटी से बाहर महंगी किताबें कीमतें नियंत्रित

Haldwani, Uttarakhand:जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी नगर क्षेत्र में संचालित बुक सेलर्स की जांच हेतु आज प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। इस दौरान तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, जिनमें नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार हल्द्वानी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग और राज्य कर विभाग के अधिकारी शामिल रहे।जांच में यह भी सामने आया कि कुछ विद्यालयों में एनसीईआरटी से बाहर की महंगी पुस्तकें संचालित की जा रही हैं। इन पुस्तकों की कीमतों की जांच के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एनसीईआरटी की पुस्तकों के मुकाबले अधिक कीमत वाली पुस्तकों को उचित नहीं माना जाएगा।इसके अलावा, कुछ स्कूलों में प्ले ग्रुप, प्री-नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं के संचालन की भी जानकारी मिली, जिनकी मान्यता और पंजीकरण की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
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उमरिया परियोजना में बाघ का क्षत-विक्षत शव मिलने से जंगल सुरक्षा पर सवाल

Umaria, Madhya Pradesh:जिले के विश्वविख्यात बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे सामान्य वन मंडल और निगम के जंगलों में बाघों के मूवमेन्ट बढ़ने से बाघों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं ताजा मामला वन विकास निगम के उमरिया परियोजना परिक्षेत्र अंतर्गत बाघ का क्षत विक्षत शव मिला है,जानकारी के बाद वन विभाग और निगम दोनों की टीम मौके पर पंहुची है,हालांकि बाघ का शव तीन से चार दिन पुराना लग रहा है और शिकार की सम्भवना से भी इनकार नही किया जा सकता।इसके पूर्व चंदिया क्षेत्र में बाघ का शिकार हो चूका है। बताया गया है कि उमरिया परियोजना अंतर्गत चंदवार बीट के P-111 राजस्व क्षेत्र में झाड़ियों के बीच बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है।
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इटारसी में CCTV चोरी: घर के बाहर सूखे कपड़ों से सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी

Narmadapuram, Madhya Pradesh:इटारसी में अजीब चोरी घर के बाहर सूख रहे महिलाओं के अंडरगारमेंट ही बने चोर का निशाना नर्मदापुरम- जिले के इटारसी से एक बेहद हैरान कर देने वाली और अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है। आमतौर पर आपने सोना-चांदी,नकदी या कीमती सामान की चोरी के मामले सुने होंगे, लेकिन इस बार चोर ने जो किया, वह सबको चौंका रहा है। इटारसी के राज टॉकीज के पास स्थित एक घर के बाहर सूख रहे कपड़ों में से अज्ञात चोर ने सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक तेजी से घर के पास आता है, पहले आसपास नजर दौड़ाता है, फिर मौका पाकर घर के बाहर बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बेहद सावधानी से रस्सी पर सूख रहे कपड़ों में से केवल अंडरगारमेंट चुनकर चोरी करता है और मौके से फरार हो जाता है। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है
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23 साल बाद जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को आजीवन कारावास

Begun, Rajasthan:रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में 23 साल बाद बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.. हालांकि इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. सर्वोच्च न्यायालय ने अमित जोगी की अपील स्वीकार कर लिया है. जिस पर 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है.. फैसले पर अमित ने क्या कहा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने अमित जोगी को दोषी karार देते हुए 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने कहा था.. 2 अप्रैल के फैसले की कॉपी आज अपलोड हुई.. जिसमें अमित जोगी को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना का फैसला है.. इस पर अमित जोगी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा- आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026 और 2 अप्रैल 2026 दोनों निर्णयों को एक साथ जोड़ते हुए 20 अप्रैल 2026 को संयुक्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.. मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करता हूँ.. मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हुआ गंभीर अन्याय अब सुधारा जाएगा.. सत्य और न्याय की जीत अवश्य होगी.. 23 साल बाद मिला न्याय. वहीं, पीड़ित पक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है.. मृतक रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने इसे 23 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय बताया. उनका कहना है कि परिवार ने लगातार न्याय के लिए संघर्ष किया और अब जाकर अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई भी पूरी हो गई है. अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट गए थे. लेकिन अमित जोगी को वहां से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है. आज सत्य की जीत हुई है. लंबी लड़ाई पूरी हुई.. राजनीतिक गलियारों में फैसले की चर्चा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है और “देर आए दुरुस्त आए” की कहावत इस मामले में सही साबित हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना में अमित जोगी मुख्य आरोपी है. और न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह न्यायालय का विषय है. निचली अदालत ने पहले बरी किया था, जबकि अब ऊपरी अदालत ने सजा सुनाई है. अमित जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे हैं. वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के प्रदेश अध्यक्ष हैं. अमित जोगी वर्ष 2013 में मरवाही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते. कांग्रेस ने अमित को 2017 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से निष्काषित कर दिया था. इसके बाद पिता पुत्र ने मिलकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे पार्टी की स्थापना की. जोगी की पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन कर 7 सीटें जीती. जिसमें अमित के पिता अजीत जोगी और माता डॉ रेणु जोगी दोनों ने जीत दर्ज की थी..हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस जोगी को एक भी सीट हाथ नही लगी.
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चमोली में मौसम बदला: ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी

Jokhanalagga Bura, Uttarakhand:चमोली जनपद में पिछले दो दिनों से मौसम लगातार खराब बना हुआ है। अचानक बदले मौसम के चलते ऊँचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बदलाव ने पूरे जनपद में ठंड को एक बार फिर बढ़ा दिया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में ताज़ा बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया है, जिससे यहां का नज़ारा बेहद मनमोहक हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और औली में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। इन इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमने से ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई गई है, जिससे ऊँचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी हो सकती है।
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हरियाणा अनाज मंडियों में किसान आढ़ती परेशान, सरकार की नीतियों पर सवाल उठे

Hansi, Haryana:हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग हरियाणा के मुख्यमंत्री की ज़िद के कारण प्रदेश का किसान व आढ़ती दुखी है- बजरंग गर्ग सरकार द्वारा ट्रैक्टर की वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, तीन गारंटर का नियम बनाना किसान व आढ़ती विरोधी है- बजरंग गर्ग सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का किसान व मंडियां बर्वाद हो रही है- बजरंग गर्ग सरकार की तरफ से अनाज खरीद के लिए मंडियों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है- heavy बारिश के कारण गेहूं व सरसों मंडी में भीग गई है जबकि सरकार हर साल घटती के नाम पर आढ़तियों का लाखों रुपए काट लेती है जो सरासर गलत है। सरकार द्वारा गेहूं की खरीद करने पर गेहूं सरकारी एजेंसी की हो जाती हैं ऐसे में गेहूं खरीद में घटती होने पर पैसे सरकारी खरीद एजेंसी के अधिकारी या ठेकेदार से रिकवरी करनी चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि हर अनाज खरीद पर आढ़तियों को पहले की तरह 2.5 प्रतिशत कमीशन मिलना चाहिए। गेहूं पर कमीशन 64 रुपए 62 पैसे प्रति क्विंटल बनता है जबकि सरकार गेहूं पर 55 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दे रही है। सरकार गेहूं, धान, सरसों आदि अनेकों फसलों पर कमीशन कम दे रही है जबकि कपास पर तो कोई कमीशन तक नहीं दे रही जो सरासर गलत है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को गेहूं खरीद, उठान व भुगतान 72 घंटे के अंदर-अंदर करना चाहिए लेकिन आढ़तियों का कमीशन व पल्लेदारों की मजदूरी कई महीनों बाद मिलती है। बजरंग गर्ग ने सरकार से मांग की है कि गेहूं खरीद पर किसान को 500 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहिए ताकि किसान अच्छे ढंग से अपना काम चला सके।
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गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण-धर्म परिवर्तन केस: arreस्ट के बाद 25 साल की सजा

Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का दोषी करार, आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल की सजा गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत का सख्त फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल की सजा सुनाई अदालत ने आरोपी पर ₹55 हजार का अर्थदंड भी लगाया क courtroom ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है इस बात की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता रविकांत पाण्डेय ने की है मामला सादात थाना क्षेत्र का है, जहां 24 दिसंबर 2024 को नाबालिग का अपहरण हुआ था आरोपी नाबालिग को आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में 4 महीने तक अपने पास रखे रहा इस दौरान कई बार दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप प्रभावी पैरवी और 8 गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। इसी बीच वह नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक मई 2025 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला भी अदालत में विचाराधीन है।
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मिशन शक्ति: श्रावस्ती की छात्रा बनी एक दिन के डीएम

Shravasti, Uttar Pradesh:मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी डीएम यूपी के श्रावस्ती जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। इस पहल का मकसद बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देना है। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 12 पास छात्रा भाव्या रस्तोगी को एक दिन का डीएम बनाया गया। नव नियुक्त डीएम भाव्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान वास्तविक जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय भी मौजूद रहे और उन्होंने भाव्या को प्रशासनिक कार्यों की बारीकियां समझाईं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी छात्रा का उत्साहवर्धन किया। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसी के तहत जिले की मेधावी छात्राओं को बुलाकर उन्हें उच्च पदों का अनुभव कराया जा रहा है, ताकि वे आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकें। इस पहल से ना सिर्फ बेटियों का हौसला बढ़ रहा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।
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