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सहारनपुर में नए आपराधिक कानून पर हुए जागरूकता बैठक
Saharanpur, Uttar Pradesh
सहारनपुर में नए आपराधिक कानून संबंधी जागरूकता बैठक आयोजित की गई। जिसके चलते एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि नए कानून में महिला व बाल अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जाने लेने के मामले अब धारा 103 के तहत दर्ज होंगे। वहीं ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन दिन के भीतर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। आपको बता दें कि अब डिजिटल साक्ष्य की मान्यता और प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
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