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वंचित एवं निर्बल वर्गों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु 22 फरवरी को विधिक सेवा शिविर आयोजित
Padrauna, Uttar Pradesh
वंचित एवं निर्बल वर्गों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु 22 फरवरी को विधिक सेवा शिविर आयोजित
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2026 (रविवार) को प्रस्तावित मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के सफल आयोजन की तैयारियों के संबंध में विकास भवन सभागार में एक आवश्यक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात सिंह द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा एवं लीगल सर्विस कैम्प मॉड्यूल की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को प्रदान की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित ग्राम्य विकास, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, कृषि, आईसीडीएस, माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन, अर्थ एवं संख्या, एलडीएम सहित लगभग 40 से अधिक विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रस्तावित मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल एवं वंचित वर्गों—दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति—को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराना तथा उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना है। उन्होंने बताया कि शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रसारित की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी लाभान्वित हो सकें। शिविर में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, निर्धन बीमा योजनाएं, असंगठित श्रमिक कल्याण योजनाएं, कृषि एवं पशुपालन योजनाएं, बैंकिंग एवं स्वरोजगार योजनाएं, जल संरक्षण एवं अन्य लोकोपयोगी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों की विधिक समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा। शिविर के दौरान जिला चिकित्सालय द्वारा दंत, नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकें। पात्र लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं के अंतर्गत संस्थागत रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा तथा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम स्तर तक योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करें तथा मेगा शिविर से पूर्व लघु शिविरों का आयोजन कर अधिकतम लाभार्थियों को जोड़ें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया कि शिविर दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में लघु शिविरों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। द्वितीय चरण में दिनांक 22 फरवरी, 2026 को दीवानी न्यायालय परिसर, कुशीनगर में आयोजित मेगा शिविर में चिन्हित लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर ने आमजन से अपील की है कि योजनाओं से संबंधित आवेदन शिविर से पूर्व अथवा शिविर के दिन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पूर्व में आवेदन कर चुके व्यक्ति संबंधित रसीद एवं आवश्यक दस्तावेज साथ अवश्य लाएं। शिविर में पहचान पत्र एवं योजना से संबंधित अन्य आवश्यक अभिलेख लाना अनिवार्य होगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को त्वरित लाभ प्रदान किया जा सके।
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