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Jalaun285123

जालौन में केला खरीदते समय अधेड़ व्यक्ति से 50 हजार रुपये की टप्पेवाजी

Oct 02, 2024 03:27:13
Jalaun, Uttar Pradesh

जालौन में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ 50 हजार रुपये की टप्पेवाजी का मामला सामने आया है। व्यक्ति ने स्टेट बैंक से पैसे निकालकर बाजार में केला खरीदने के दौरान अज्ञात टप्पेवाज द्वारा उसके बैग से पैसे चुरा लिए गए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है, और पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। यह घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर में हुई।

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CSChandrashekhar Solanki
Nov 14, 2025 13:15:16
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Nov 14, 2025 13:13:54
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RSRahul shukla
Nov 14, 2025 13:10:22
Amethi, Uttar Pradesh:अमेठी (मुसाफिरखाना) में बिहार में भाजपा की उल्लेखनीय जीत की खुशी साफ झलकी। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय का जश्न उत्साह और उमंग के साथ मनाया। जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाच उठे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पटाखों की गूंज और जयकारों के बीच पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। जश्न कार्यक्रम में जिला सह प्रभारी अरुण मिश्रा, जिला मंत्री अतुल सिंह, मंडल अध्यक्ष राम गोपाल कौशल पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र मिश्र, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश तिवारी, युवा नेता राहुल कौशल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बिहार की यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों की जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम देश की विकास यात्रा को और गति देगा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों को भी मिठाई वितरित की और एक-दूसरे को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह संगठित होकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने कहा कि पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं के मनोबल को और मजबूत करेगी। जश्न देर शाम तक जारी रहा और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा।
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ADArvind Dubey
Nov 14, 2025 13:09:58
Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र जनपद में पॉक्सो एक्ट में एक बार फिर अदालत ने सख़्त रुख अपनाया है। करीब साढ़े छह साल पुरानी घटना में 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी शिव कुमार खरवार को 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख 75 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सबसे अहम बात अर्थदंड में से 1 लाख रुपये सीधे पीड़िता को दिए जाएंगे। सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में लगभग 31 मई 2019 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अचानक गायब हो गई। पीड़िता के पिता ने बताया कि शाम 4 बजे के आसपास शिव कुमार खरवार, जो उसी इलाके का रहने वाला है, बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिवार ने कई दिनों तक तलाश की लेकिन बेटी का कोई अता-पता नहीं चला। आख़िरकार परिजनों की तहरीर पर जुगैल पुलिस ने 10 जून 2019 को एफआईआर दर्ज की और जांच तेज़ की। जांच में यह सामने आया कि लड़की को भगाने के बाद शिव कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला अदालत पहुँचा और सुनवाई के दौरान 9 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और केस डायरी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश पॉक्सो, अमित वीर सिंह की अदालत ने सख़्त टिप्पणी करते हुए शिव कुमार खरवार को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अर्थदंड में से एक लाख रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएँगे। सरकारी पक्ष की ओर से दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी बहस की, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट के मामलों में यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वाले बच नहीं सकते।
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ASABDUL SATTAR
Nov 14, 2025 13:09:19
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ACAshish Chauhan
Nov 14, 2025 13:08:32
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में 15 अप्रैल तक होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट का फैसला, 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें जयपुर- पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. इसके पहले 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया- राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें. अदालत ने शुक्रवार को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने परिसीमन के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परिसीमन को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी सकारात्मक रूप से विचार करें. कोर्ट ने कहा कि एक बार परिसीमन का काम पूरा होने के बाद उसके फाइनल नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. वहीं कोर्ट ने कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों और पंचायत समितियों में सरपंच और प्रधान को प्रशासक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. सरपंचों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया- हाईकोर्ट के निर्णय पर सरपंचों का कहना है कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि जब से प्रशासक बने है तब से पंचायतों में बजट का संकट है. एएफसी, एसएफसी का पैसा रूका हुआ है, यदि पंचायत चुनाव होते है तो बजट का संकट दूर होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से सरपंचों को राहत मिल पाएगी. चुनाव को एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता- याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेमचंद देवंदा ने बहस करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243ई, 243के और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है. प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6,759 पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है. जबकि संविधान और पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है. साथ ही, जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं. केवल निजी व्यक्ति हैं. इसलिए निजी व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है. सरकार ने तीन बिंदुओं पर दिया था जवाब 1. वन स्टेट, वन इलेक्शन- सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि प्रदेश में वन स्टेट, वन इलेक्शन का परीक्षण प्रस्तावित है. इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना है. समिति की ओर से धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए वन स्टेट, वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है. 2. परिसीमन का काम बाकी- सरकार ने कहा था कि पिछली सरकार ने कई नए जिले बना दिए थे। इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है. ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है. इसलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए हैं. 3. प्रशासक लगाने का अधिकार- सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जिन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए हैं. उनमें सरकार को प्रशासक लगाने का अधिकार है। हमने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम-1994 की धारा-95 के तहत प्रशासक लगाए हैं. अधिनियम हमें प्रशासक लगाने का अधिकार देता है, लेकिन अधिनियम में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि किसे प्रशासक लगाया जाए और किसे नहीं.
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DNDinesh Nagar
Nov 14, 2025 13:08:06
Sehore, Madhya Pradesh:सीहोर थाना मंड़ी की बड़ी कार्रवाई: 13 लाख की चोरी का खुलासा, 6 शातिर गिरफ्तार सीहोर जिले के थाना मंड़ी पुलिस ने ग्राम मुस्कुरा में घर से आभूषण चोरी करने वाले शातिर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में करीब 13 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी, वाहन और उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, फरियादी सोनू वर्मा के घर 28-29 जून की दरमियानी रात चोरों ने खिड़की तोड़कर घुसपैठ की थी और अलमारी का ताला तोड़कर जेवर व ₹30,000 नकद चोरी कर लिए थे। मामले में अपराध क्रमांक 238/25, धारा 305, 331(4) B.N.S दर्ज किया गया था。 तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने हुलखेड़ी बोडा क्षेत्र में दबिश देकर एक-एक कर सभी आरोपी— बाबूलाल मोगिया, शालू सिसोदिया, कल्लू सिसोदिया, जितेंद्र सांसी, राजकुमार सांसी और अर्जुन उर्फ कालू को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।
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