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Gorakhpur: अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश

Sanjay Kumar
Mar 01, 2025 08:21:02
Gorakhpur, Uttar Pradesh

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने एक 4 मंजिला मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। मस्जिद के निर्माण को जीडीए ने अवैध बताया था और 15 फरवरी को मस्जिद के मुतवल्ली शोएब को नोटिस दी गई थी। मस्जिद का निर्माण पिछले साल शोएब के पिता दिवंगत सुहेल अहमद ने करवाया था। नगर निगम ने पहले एक समझौते के तहत पास की जमीन पर बनी एक पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किया था और फिर इस नई मस्जिद का निर्माण करवाया गया था।

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