पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा से किया दंडित
गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मंगवार की शाम 4 बजे इस बात की जानकारी विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने दी है। जहां पर एक विधवा की इकलौती नाबालिग के साथ आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
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