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Ghazipur - तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले ,अपराधी को आजीवन कारावास की सजा

Alok Tripathi
Dec 20, 2024 13:25:28
Ghazipur, Uttar Pradesh

गाजीपुर ,पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने नए कानून बीएनएस की धारा के तहत पहली सजा का फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की नाबालिग मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में ढाई माह के अंदर आरोपी अशोक सिंह बिल्ला को आजीवन कारावास के साथ 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.27 जुलाई 2024 को करंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की 3 साल की मासूम अपने घर के बाहर दादा के साथ खेल रही थी कि गांव का ही रहने वाला आरोपी युवक अशोक सिंह बिल्ला ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। 

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