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गाजीपुरः पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल बाद नाबालिग से दुराचार के आरोप में युवक को सुनाई पांच साल कैद की सजा

Alok Tripathi
Dec 17, 2024 18:34:18
Ghazipur, Uttar Pradesh

गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को पांच साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस बात की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने मंगलवार की शाम 5 बजे की है।

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