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चंदौली डीपी एक्ट में एक को सजा, थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
Mughalsarai, Uttar Pradesh
डीपी एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने 6 अगस्त 2020 को शहाबगंज थाने पर दर्ज मुकदमे में तीन अभियुक्तों धर्मवीर, कंचन देवी और परमानन्द मौर्य को दोषी पाया। अपर सत्र न्यायधीश श्यामबाबू की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर सभी को 5 साल की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते, तो उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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