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Basti272171

बस्ती- दबंगो ने निर्मित पीलर को उखाडा और जान से मारने की दी धमकी

Jan 21, 2025 10:38:59
Thakurapar, Uttar Pradesh

कलवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुवरहा मे   रोशन देवी व हौसिला देवी पुत्री रामजनम अपने बैनामे मे से दीपक चौधरी पुत्र राधेश्याम ग्राम धौरूखोर थाना लालगंज को बैनामा कर दिया था। दीपक चौधरीउस जमीन में निर्माण करवा रहा था ,तभी मनबढ व दबंग अमरजीत यादव, जगराम विनोद यादव, जगराम, हरिश्चन्द यादव, विजय यादव एक होकर निर्मित पिलर को उखाड़ दिया और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च अधिकारी के पास मजबूरन जाना पड़ा।

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Mar 16, 2026 08:47:55
Hathras, Uttar Pradesh:हाथरस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में हाथरस न्यायलय के एमपी/एमएलए कोर्ट में आज उनकी ओर से आपत्ति पत्र दाखिल किया गया। न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। यह मानहानि का मामला गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार, रवि और लवकुश ने दायर किया है। परिवादियों का आरोप है कि राहुल ने 12 दिसंबर 2024 को गांव का दौरा करने के बाद अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने उन तीनों को गैंगरेप का आरोपी बताया था, जबकि उन्हें 2 मार्च 2023 को अदालत द्वारा पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका था। परिवादियों के अनुसार, कोर्ट से बरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी रहे थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो चुकी थी। इस पोस्ट से उनकी छवि को दोबारा नुकसान पहुंचा। इस मामले में लखनऊ से आए अधिवक्ता आलोक चंद्रा, मनीष दीक्षित, आसिफ रिजवी के साथ स्थानीय अधिवक्ता भगवती प्रसाद राहुल की ओर से आपत्ति पत्र दाखिल किया। आपत्ति पत्र मुख्य रूप से कहा गया है कि परिवादी द्वारा संलग्न 'एक्स' हैंडल पोस्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि राहुल ने जो भी बयान दिया, वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकहित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिया था।लोकसभा में दिए गए इस बयान को ही चलचित्र सहित 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया गया, जो पूर्ण रूप से वैधानिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 (2) का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार "संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आपत्ति पत्र में यह भी कहा गया है कि राहुल द्वारा परिवादी की कोई मानहानि अथवा अपमान नहीं किया गया है। यह परिवाद राहुल की छवि धूमिल करने, उनसे अवैध धन वसूली करने और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से झूठा, फर्जी और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। न्यायहित में इस परिवाद को निरस्त किया जाना आवश्यक है।
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MKManitosh Kumar
Mar 16, 2026 08:37:02
Muzaffarpur, Bihar:Muzaffarpur, बिहार: भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टेज शो के दौरान उन्होंने एक महिला डांसर को उठाकर भीड़ की ओर फेंक दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है. गायक ने वीडियो जारी कर सफाई दी कि घटनाक्रम हंसी-मजाक का हिस्सा था और नर्तकी की ओर से अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. बताया गया कि कार्यक्रम मौना गाँव, साहेबगंज के शादी समारोह में था; गायक और टीम के साथ मंच पर थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शो-फ्लोर पर घटी. पुलिस ने वीडियो की जांच की है और नर्तकी के बयान के अनुसार भी कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर आवेदन मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी.
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SNShashi Nair
Mar 16, 2026 08:36:28
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ASArvind Singh
Mar 16, 2026 08:35:47
Noida, Uttar Pradesh:आ आबकारी नीति मामले में अरविन्द केजरीवाल , मनीष सिसोदिया और बाकी को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई टली। दिल्ली HC ने केजरीवाल और बाकी को जवाब दाखिल करने के लिए और वक़्त दिया।6 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी अगली सुनवाई तक दिल्ली हाई कोर्ट का पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा यानि सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत की ओर से की गई टिप्पणी पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। SG तुषार मेहता ने केजरीवाल के जज बदलने की मांग के साथ SC का रुख करने पर एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि इनका यह रवैया ठीक नहीं है। आरोप लगाकर भागना इनकी फितरत रही है। वही केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग नहीं की गई।केजरीवाल ने इस केस में CBI की अपील पर अभी सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की है। केजरीवाल का कहना कि अगर यही जज सुनवाई करती है तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। इससे पहले केजरीवाल ने बेंच बदलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा था। उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। कल यही मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने लगा भी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 मार्च के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें बेंच ने बिना उनका पक्ष सुने CBI के जांच अधिकारी को लेकर निचली अदालत की ओर से की गई टिप्पणी पर रोक लगा दी थी।
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