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दुष्कर्म मामले में नाबालिक पीड़िता को मिली न्यायिक सुनवाई
Baghpat, Uttar Pradesh
बागपत जिला न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के आरोपी प्रदीप को 17 साल की सजा व 6 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। आरोपी ने छपरौली के एक गांव में पीड़िता को बहला-फुसलाकर घर से ले जाकर दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई तीन साल चली। पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। वकील आकिब चौधरी ने बताया कि घटना 2021 की है और आज सजा का ऐलान किया गया।
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