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आजमगढ़: 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और हर एक को 65,500 का दंड
VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Feb 17, 2026 11:30:26
Azamgarh, Uttar Pradesh
जिला जज कोर्ट का 12 आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला तथा प्रत्येक पर 65500 आर्थिक दंड की सजा, 27 साल पूर्व में शिया सुन्नी दंगे में हुई थी हत्या। जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में 27 साल पूर्व शिया सुन्नी के दंगे में हुई एक हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 65 हजार 500 रुपए की अर्थदंड सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने आज मंगलवार को सुनाया। बता दें की इस मामले में चार दिन पूर्व अदालत ने मुकदमे में सभी को दोषी करार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा नासिर हुसैन ने जिले के मुबारकपुर थाने में 30 अप्रैल 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नासिर हुसैन ने अपनी तहरीर में कहा उसके चाचा अली अकबर निवासी पूरा ख्वाजा 27 अप्रैल 1999 से लापता थे। अली अकबर के लड़के जैगम ने 28 अप्रैल को गुमशुदगी की सूचना थाने पर दी थी। अली अकबर की सिर कटी लाश राजा भाट के पोखरे से 30 अप्रैल को बरामद की गई। विवेचना में यह पता चला कि मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय अली अकबर को सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हुसैन अहमद निवासी हैदराबाद, मोहम्मद अयूब फैजी, हाजी मोहम्मद सुलेमान, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब सभी निवासी दुल्हनपूरा, अली जहीर नजीबुल्लाह इरशाद निवासी पूरासोफी, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक, मोहम्मद असद हाजी अब्दुल खालिक अफजल अलाउद्दीन दिलशाद तथा वसीम निवासी हैदराबाद के इन 16 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया था। हालांकि 4 लोग इस मुकदमें के दौरान हाजी मोहम्मद सुलेमान, नजीबुल्लाह, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक तथा हाजी अब्दुल खालिक की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से डीजीसी फौजदारी तथा एडीजीसी ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हुसैन अहमद , मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असहद, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद तथा वसीम को अली अकबर की हत्या का दोषी करार दिया गया। इस मामले में आज अदालत ने सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 65500 की अर्थदंड सजा सुनाई है।
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