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नहर विवाद के खूनी संघर्ष में आठ अभियुक्तों को उम्रकैद – अदालत का बड़ा फैसला
HUHITESH UPADHYAY
Mar 18, 2026 12:02:42
Pratapgarh, Rajasthan
नहर विवाद बना खूनी संघर्ष: पिता की हत्या मामले में 8 अभियुक्तों को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला
प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र के आड़फला गांव में नहर के पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक बुजुर्ग की मौत का कारण बना। इस बहुचर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आठों अभियुक्तों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 3,13,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पूरे मामले की पैरवी लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने की। प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी दामला पुत्र रामा मीणा (उम्र 45 वर्ष), निवासी आड़फला ओका, थाना पारसोला ने 11 नवंबर 2024 को रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि 7 नवंबर 2024 को जाखम नहर के पानी से सिंचाई को लेकर उसका लक्ष्मण, दशरथ, श्रवण आदि से विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते 9 नवंबर 2024 को शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच सभी अभियुक्त—दशरथ, लक्ष्मण, श्रवण, राजपाल, आर्तिका, कचरी, गीता, थावरा, पदमा, कालिया, जीवली, देवली और बिजिया—लाठियाँ और पत्थरों से लैस होकर एक राय होकर प्रार्थी के घर पर चढ़ आए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी दामला को थावरा ने लाठी से कमर और दाहिने हाथ पर चोट पहुंचाई। उसके भाई शांति को हाथ और पैर में चोट लगी। परिवार के अन्य सदस्य विजेंद्र, सजीया, मनीषा आदि को भी पत्थरों और लाठियों से घायल किया गया।
घटना के दौरान प्रार्थी के 70 वर्षीय पिता रामा बीच-बचाव करने आए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। दशरथ, लक्ष्मण, श्रवण, थावरा और पदमा सहित अन्य ने लाठियों और सरियों से उन्हें बुरी तरह पीट दिया। परिवार के लोग डर के मारे घर में बंद हो गए, जबकि रामा बाहर ही रह गए। आरोपियों ने उन्हें इतना पीटा कि वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। आरोपियों ने उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में रामा को पारसोला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ से उन्हें उदयपुर रिफर किया गया। उदयपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 10 नवंबर 2024 की रात 9:30 बजे उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। इस मामले में पारसोला थाना पुलिस ने प्रकरण के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, बरामदगी और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए।
पुलिस ने सभी अभियुक्त दशरथ, लक्ष्मण, श्रवण, पदमा, थावरा, कालिया, राजपाल और बिजिया—को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बैस के डंडे बरामद किए गए और मृतक की खून से सनी धोती भी जब्त कर एफएसएल उदयपुर भेजी गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 44 दस्तावेज और 15 गवाह पेश किए गए। विस्तृत सुनवाई और बहस के बाद न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी ने सभी आठ अभियुक्तों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 3,13,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए।
करीब डेढ़ साल पुराने इस मामले में आया यह फैसला कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त सजा से नहीं बचाया जा सकता。
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