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जायल में स्कूल बसों के लिए बीमा, फिटनेस और पंजीकरण अनिवार्य, गति 40 किमी/घंटा
DIDamodar Inaniya
Nov 26, 2025 05:19:58
Nagaur, Rajasthan
जायल (नागौर)
जायल में बिना बीमा-फिटनेस के नहीं चलेगी स्कूल बसे प्रशासन हुआ सख्त。
नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, वाहन का पंजीयन हो सकता है निलंबित
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: स्कूल वाहनों की स्पीड 40 किमी तक सीमित
फिटनेस, यूनिफॉर्म, पीला रंग और लाइसेंस—अब होंगे अनिवार्य नियम
जायल। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब कड़े रुख में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को उपखंड कार्यालय में एसडीएम रजत की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं निजी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाल वाहिनी संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। एसडीएम रजत ने स्पष्ट कहा कि अब कोई भी स्कूल बस या वाहन बिना बीमा, फिटनेस, पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलेगा। नियम विरुद्ध पाए जाने पर संबंधित स्कूल वाहन और संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी。
उन्होंने कहा कि सभी स्कूल वाहनों पर पीला रंग अनिवार्य होगा तथा बस पर विद्यालय का नाम, वाहन चालक का नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। चालक के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म और समय पर मेडिकल जांच भी आवश्यक होगी。
एसडीएम ने निर्देश देते हुए बताया कि स्कूल वाहनों में बच्चों की संख्या तय सीमा में ही रहेगी और गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। हर स्कूल वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, दिवार लॉकिंग सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों का होना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे केवल पंजीकृत और स्वीकृत स्कूल वाहिनी में ही बच्चों को भेजें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन पंजीयन निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई。
बैठक में पुलिस उप अधीक्षक खेमाराम बिजारणियां, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जिनागल सहित कई निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे。
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