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राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल-स्टेट हाईवे पर 2000 अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 12, 2026 15:04:57
Jodhpur, Rajasthan
जोद्धपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए राज्यभर के नेशनल और स्टेट हाईवे से करीब दो हजार अतिक्रमण दो माह में हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजमार्गों के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार की संरचना चाहे मंदिर हो, मजार, मकान या दुकान कानूनन अवैध मानी जाएगी और उसे नियमित नहीं किया जा सकता। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने हिम्मत सिंह गहलोत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी, अधिवक्ता ऋषि सोनी और कामिनी जोशी ने पक्ष रखा। मामला एक धर्मकांटे के हाईवे की प्रतिबंधित सीमा में संचालन से जुड़ा था, जिसके निकट हाल ही में हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की आरओडब्ल्यू सीमा में 103 धार्मिक संरचनाएं, 881 आवासीय निर्माण और 1,232 व्यावसायिक अतिक्रमण चिन्हित हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंटर लाइन से 40-40 मीटर तक भवन रेखा और 75-75 मीटर तक नियंत्रण रेखा लागू होती है। इस सीमा का उल्लंघन सीधे सड़क सुरक्षा को प्रभावित करता है और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देता है। धार्मिक स्थलों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को समन्वित कार्रवाई के निर्देश देते हुए सात दिन में प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। यह टास्क फोर्स अतिक्रमण की पहचान कर संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अदालत ने प्रक्रिया को विधिसम्मत रखने, पूर्व सूचना देने, सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा जीआईएस मैपिंग और वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार को दो माह में जिला-वार विस्तृत प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी।
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