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राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर की सफाई व्यवस्था के संरक्षण के लिए अनुपालना रिपोर्ट पर सुनवाई की
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 14, 2025 17:57:00
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर-- राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ में जोधपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था और सफाई तंत्र को मजबूत बनाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। महेश गहलोत द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर नगर निगम की ओर से पेश अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन किया और आगामी सुनवाई पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट में नगर निगम की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार तथा उनके सहयोगी आयुष गहलोत उपस्थित रहे, जबकि कोर्ट के निर्देशानुसार निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी भी स्वयं पेश हुए। हाईकोर्ट द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को जारी आदेशों के अनुपालन में निगम की ओर से विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि शहर में सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। शहर को विभिन्न ज़ोनों में बांटकर सफाई टोलियों की पुनर्संरचना की गई है तथा प्रत्येक क्षेत्र की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और मुख्य मार्गों पर कचरा जमा न होने देने के लिए विशेष सतर्कता टीमों को तैनात किया गया है। नगर निगम ने बताया कि निगरानी अधिकारियों के नेतृत्व में एक समर्पित मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पूरे सफाई तंत्र की वास्तविक समय में निगरानी हो और सभी कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत रहें। इसके साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण के लिए अतिरिक्त ऑटो-टिपर और मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है, ताकि कचरा संग्रहण से लेकर परिवहन तक की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। वार्डों में कचरा संग्रहण केंद्र चिह्नित कर वहां से केरू डंपिंग यार्ड तक कचरे के परिवहन की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। अनुपालना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कचरे के वैकल्पिक निपटान के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान की जा रही है, जिससे पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की जा सके। नगर निगम ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सभी आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। शहर के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कार्य की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए वार्ड समितियों के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इन समितियों में एक निर्वाचित प्रतिनिधि, नगरपालिका निरीक्षक और स्थानीय स्तर पर दो से तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। समिति का दायित्व अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था की बारीकी से निगरानी करना और किसी भी कमी की सूचना निगम आयुक्त या नामित अधिकारियों को देना होगा। सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि शहर को स्वच्छ, परेशानी मुक्त और स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी या अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से अगली सुनवाई पर नवीनतम अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
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