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हाईकोर्ट ने गैंगस्टर धमकियों के मामले में सुरक्षा और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 14, 2026 17:30:14
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने गैंगस्टर की धमकियों और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों वाले मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को सर्वोच्च मानते हुए याचिकाकर्ता परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए। मामला बीकानेर निवासी अल्ताफ बानो की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2016 में तत्कालीन पुलिस अधिकारी संजय बोथरा जो वर्तमान में अजमेर में कार्यरत है ने उनके परिजनों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर मारपीट की। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने 27 सितंबर 2018 को संज्ञान लिया था और मामला वर्तमान में ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। याचिका के अनुसार मुकदमा अंतिम चरण में पहुंचने पर समझौते के लिए दबाव बनाया जाने लगा। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा दिसंबर 2025 में व्हाट्सऐप कॉल के जरिए धमकियां देने का आरोप है। परिवार ने 1 जनवरी 2026 को रेंज आईजी और 5 जनवरी को डीजीपी को शिकायत देकर सुरक्षा मांगी, पर कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान राज्य की रिपोर्ट में भी धमकियों की पुष्टि हुई। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने बीकानेर एसपी को परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने तथा डीजीपी और गृह सचिव को वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का विश्वास डगमगा जाता है।
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