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झुंझुनूं के कोर्ट ने मासूम बेटी की गैर इरादतन हत्या मामले में कैलाशचंद्र को सात साल की सजा
AKAshok Kumar sharma
Oct 04, 2025 09:01:36
Jhunjhunu, Rajasthan
जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं दीपा गुर्जर ने मासूम बेटी की गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरधरपुरा निवासी पिता कैलाशचंद्र को सात साल की सजा सजा अर्थ दंड से दंडित किया। 26 मार्च 2023 को कैरू निवासी विजयपाल ने नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी भांजी कविता और भांजे की 15 माह की बच्ची ओजस्वी उसके घर कैरू आई हुई थी। 26 मार्च की सुबह उसकी भांजी का पति कैलाशचंद, उसका भाई और एक अन्य व्यक्ति आए और भांजी कविता के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान कविता की मासूम बच्ची को छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजनर रामावतार ढाका ने 15 गवाहों के बयान करवाए तथा 37 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने मामले को गैर इरादतन हत्या का मानते हुए आरोपी कैलाशचंद को सात साल की सजा और दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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