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राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 लागू, कैब-डिलीवरी पर नियंत्रण और 10% जुर्माने के साथ
KCKashiram Choudhary
Dec 31, 2025 15:01:03
Jaipur, Rajasthan
जयपुर: राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 लागू। परिवहन विभाग ने गजट नोटिफेशन जारी किया है। नए रूल्स में कैब कंपनियां, कैब चालक और डिलीवरी सर्विस वाहन नियंत्रित होंगे। अब कैब कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी; राइड कैंसिलेशन पर 10 प्रतिशत जुर्माना लागू होगा। कैब कंपनियों की किराया नीति आम यात्रियों के लिए नियंत्रित की जाएगी, जिनके पास 25 से अधिक वाहन हों, उन्हें लाइसेंस लेना होगा जो 5 साल के लिए वैध रहेगा। लाइसेंस 15 दिन के भीतर लेना अनिवार्य है। ड्राइवरों के लिए 40 घंटे का प्रशिक्षण, आपराधिक रिकॉर्ड की निगरानी, आंखों की जांच और मेडिकल चेकअप जरूरी होगा। कैब कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का पालन कराना होगा। डिलीवरी सर्विस और कैब चालक भी नियमों के दायरे में आएंगे। वाहन में वीएलटीडी डिवाइस, पैनिक बटन, एप पर ड्राइवर की पहचान और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी क्षमता भी होगी। पैनिक अलर्ट्स की रीयल-टाइम जानकारी पुलिस को देनी होगी; अगर ड्राइवर रूट से हटे तो कंट्रोल रूम को सूचना जाएगी; एप डेटा 3 से 24 महीनों तक सुरक्षित रखना होगा; हर चालक की साफ-सुथरी फोटो एप पर प्रदर्शित की जाएगी; महिलाओं के लिए महिला चालक चयन विकल्प, 5 लाख रुपए का बीमा और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस, 80% किराया देना अनिवार्य, चालक के लिए पिछले 3 साल में कोई वांछित नहीं होना आदि प्रावधान भी शामिल हैं।
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