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जयपुर अदालत ने बैंक-ज्वैलरी डकैती साजिश के चारों आरोपियों को बरी किया
ASAshutosh Sharma1
Dec 25, 2025 00:15:43
Jaipur, Rajasthan
जयपुर शहर में करीब दो साल पहले बैंक और ज्वैलर्स शॉप में डकैती डालने की साजिश रचने के मामले में अदालत ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा छोड़ी गई गंभीर कमियों के कारण पुलिस की कहानी को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच में पाई गई कमियां गंभीर प्रकृति की हैं। इनसे प्रकरण पर संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए जांच अधिकारी द्वारा छोड़ी गई कमियों के संबंध में विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा जाना न्यायोचित है। 23 जनवरी 2024 को जयपुर के अंबाबाड़ी इलाके में सब्जी मंडी के पास एक ट्रक के धंसने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां एक बड़ा गड्ढा मिला, जिसके नीचे सुरंग पाई गई। इसी दौरान पास खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पकड़े जाने पर उसने खुद को अमन खान बताया और कहा कि मोहम्मद रिजवान खान उर्फ गुड्डू अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक और ज्वैलरी शॉप में डकैती डालने के लिए सुरंग खोद रहा था। पुलिस उसकी निशानदेही पर उस दुकान तक पहुंची, जहां से सुरंग खोदी जा रही थी। यह दुकान कथित तौर पर रिजवान ने फर्जी नाम ‘मनोज’ बनकर किराए पर ली थी। इसके बाद पुलिस ने पप्पू उर्फ शरीफ और राशिद हुसैन अबरार को भी गिरफ्तार किया था। जांच में गंभीर कमियों को आधार बनाते हुए अदालत ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए और संदेह का लाभ देते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही, मामले में जांच अधिकारी की भूमिका को लेकर विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखने के आदेश भी दिए गए।
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