डूंगरपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास
डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी के अनुसार, 30 नवंबर 2022 को गुजरात निवासी बलवंत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे गुजरात ले गया, जहां उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। आज कोर्ट ने अंतिम सुनवाई कर सजा सुनाई।
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