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2018 में मौत के बाद 2026 के हमले का FIR, पुलिस पर सवाल
DSDurag singh Rajpurohit
Feb 02, 2026 06:49:14
Barmer, Rajasthan
बाड़मेर | 2018 में मौत, 2026 में हमला , मृतका पर दर्ज FIR ने मचाया हड़कंप
बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र अंतर्गत धनाऊ थाना एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है, जिसने पुलिस प्रक्रिया और प्राथमिक जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव आलमसर में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के दौरान लाठियां चलने की घटना के बाद जो FIR दर्ज की गई, उसमें वर्ष 2018 में मृत महिला को ही 2026 में हुए हमले का आरोपी बना दिया गया।
FIR में दौली देवी पत्नी दूदाराम जाट का नाम लाठियों से हमला करने वाले आरोपियों में दर्ज है, जबकि दस्तावेजों और स्थानीय जानकारी के अनुसार उनकी मृत्यु आठ साल पहले (2018) हो चुकी है। यानी जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं, उसी के नाम पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तथ्य की पुष्टि खुद धनाऊ थाना SHO दीप सिंह ने की है। SHO ने स्वीकार किया कि मृतका के नाम पर FIR दर्ज हुई है, हालांकि उनका कहना है “प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जांच जारी है।”
अब सवाल सीधा है
FIR दर्ज करते समय आधारभूत सत्यापन क्यों नहीं हुआ?
क्या यह लापरवाही है या जानबूझकर की गई चूक?
क्या किसी को बचाने या किसी को फंसाने की साजिश है?
मामला सिर्फ एक FIR का नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता का है। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है, तो यह प्रकरण संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग करता है。
फिलहाल, सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं
क्या मृतका को “कागजों में ज़िंदा” रखने वालों पर कार्रवाई होगी, या यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा?
मृतका के रिश्तेदार तो कह रहे है कि मुकदमा स्वीकार लेकिन हमारी मृत रिश्तेदार को लाकर तो दो।
सबसे बड़ा सवाल
इन गंभीर धाराओं में
2018 में मृत महिला दौली देवी को, 2026 में हमला करने वाली आरोपी बना दिया गया
यानी: ग़भीर हिंसा ,जातीय अपराध , जानलेवा धाराएं
और आरोपी ऐसा व्यक्ति…जो 8 साल पहले मर चुका है
FIR में दर्ज धाराएं व आरोप
धारा 189(2) BNS 2023
डराने-धमकाने और दबाव बनाकर हमला करने का आरोप
धारा 329(4) BNS 2023
लाठियों से गंभीर मारपीट का आरोप
धारा 115(2) BNS 2023
जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप
धारा 3(1)(r) SC/ST Act
सार्वजनिक रूप से अपमान करने का आरोप
धारा 3(1)(s) SC/ST Act
जातिसूचक गाली-गलौच का आरोप
धारा 3(2)(va) SC/ST Act
SC/ST व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने का आरोप
बाइट: परिजन
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