Back
एल्वर मोटर दुर्घटना समझौता: पीड़ित परिवार को 1.06 करोड़ रु मुआवजा
JGJugal Gandhi
Mar 13, 2026 13:23:29
Alwar, Rajasthan
मोटर दुर्घटना मामले में लोक अदालत से पहले समझौता, पीड़ित परिवार को मिला 1.06 करोड़ का मुआवजा
अलवर में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में आपसी सहमति से हुए समझौते के बाद पीड़ित परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी ने बीमा कंपनी की ओर से 1 करोड़ 6 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का चेक प्रार्थी और उनके वारिसों को सुपुर्द किया।
इस प्रकरण में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश अनु चौधरी ने पक्षकारों को समझाइश देकर आपसी सहमति से समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते मामला सुलझ सका और पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सकी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहन लाल सोनी ने बताया कि वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार गुप्ता के प्रयासों तथा बीमा कंपनी के अधिकारियों आलोक कुमार जैन (डीजीएम), दिलीप गुप्ता (रीजनल मैनेजर), संजय गुप्ता (टीपी हब अलवर प्रभारी) और रमेश सचदेवा के सहयोग से इस मामले में समझौता संभव हो सका।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी रेखा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में "रेखा बनाम शेर सिंह" शीर्षक से क्लेम याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि उनके पति रविकांत शर्मा 27 सितंबर 2024 की रात करीब 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल से मंडी मोड़ स्थित घर जा रहे थे। इसी दौरान कृषि उपज मंडी के पीछे सेठ हरप्रसाद धर्मशाला के सामने सामने से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी।
इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल रविकांत शर्मा की मौत हो गई। मृतक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय एईएन ओ एंडएम बगड़ में इंजीनियर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और उन्हें लगभग 70 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था।
परिजनों ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 2 करोड़ 16 लाख 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का दावा किया था। लोक अदालत की भावना के अनुरूप दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, जिसके बाद बीमा कंपनी और प्रार्थी के बीच 1 करोड़ 6 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि पर आपसी सहमति बन गई।
समझौता राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी ने बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत चेक प्रार्थी और उनके वारिसों को सौंप दिया।
इस मौके पर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता जयकृष्ण गुप्ता भी मौजूद रहे। बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े मामलों की एक विशेष सूची तैयार की जा रही है, ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सके। उन्होंने बताया कि इसी तरह एक अन्य प्रकरण, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक का दावा है, उसे भी जल्द समझौते के जरिए सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अध्यक्ष अनंत भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण होने पर पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता मिलती है और न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में भी मदद मिलती है。
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
0
Report
GPGovind Prasad Pandey
FollowMar 13, 2026 14:20:16Noida, Uttar Pradesh:Woman in Brazil catches a falling dog with a cardboard box
0
Report
DVDinesh Vishwakarma
FollowMar 13, 2026 14:20:040
Report
PKPRINCE KUMAR KUSHWAHA
FollowMar 13, 2026 14:19:5076
Report
KSKartar Singh Rajput
FollowMar 13, 2026 14:19:3738
Report
HSHITESH SHARMA
FollowMar 13, 2026 14:19:1839
Report
RKRishikesh Kumar
FollowMar 13, 2026 14:19:06107
Report
DRDivya Rani
FollowMar 13, 2026 14:18:5191
Report
DRDamodar Raigar
FollowMar 13, 2026 14:18:1941
Report
DGDeepak Goyal
FollowMar 13, 2026 14:18:08103
Report
ACAshish Chaturvedi
FollowMar 13, 2026 14:17:5827
Report
GPGovind Prasad Pandey
FollowMar 13, 2026 14:17:42Noida, Uttar Pradesh:सच्चा प्रेम वही है जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक हाथ थामे रखे।
52
Report
ASABHISHEK SHARMA1
FollowMar 13, 2026 14:17:3256
Report
ASANIMESH SINGH
FollowMar 13, 2026 14:17:1887
Report
73
Report