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आजमगढ़ में लूट के आरोपी को मिली 5 साल 8 महीने की सजा!
Azamgarh, Uttar Pradesh
रिपोर्ट - वेदेन्द्र प्रताप शर्मा
स्थान - Azamgarh
लूट व लूट के प्रयास के दो अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई के बाद अदालत में एक आरोपी को 5 वर्ष 8 महीने की कैद तथा 2-2 हजार रुपए की दी अर्थदंड सजा।
Anchor :- जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में लूट तथा लूट के प्रयास के दो अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने एक आरोपी को 5 वर्ष 8 महीने की कैद तथा दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
V.O. :- अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा राजेश यादव सिधारी थाना क्षेत्र के मुंडा बाजार में स्टेट बैंक आफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलता था। राजेश यादव 7 नवंबर 2019 को डेढ़ लाख रुपया निकाल कर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। तभी रास्ते में रोडवेज के पास दिन के समय लगभग तीन बजे दो अज्ञात लोगों ने कट्टे के बल पर राजेश यादव से रुपए छीनने का प्रयास किया। जब राजेश ने शोर मचाया तो वहां कई लोग आ गये तो लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गये। वहीं दूसरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलपांडे निवासी धर्मेंद्र चौरसिया की माता इंद्रावती देवी 16 नवंबर 2019 की शाम 6 बजे मोहल्ले में ही सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी, तभी दो अज्ञात लुटेरों ने कट्टे के बल पर इंद्रावती देवी के गले की सोने की चेन छीन लिया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा निवासी बिलरियागंज को गिरफ्तार किया तथा उसके पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद किया। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा ने दोनों ही मुकदमों में अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा को 5 वर्ष 8 महीने की कैद तथा 2-2 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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