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Karauli322255

स्मैक तस्कर को मिली 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला!

Ashish Chaturvedi
Jul 07, 2025 15:30:34
Karauli, Rajasthan
स्मैक तस्करी के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना, जिला करौली आशीष चतुर्वेदी एंकर इंट्रो -  जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने सोमवार को सुनाया। मामले में लोक अभियोजक मिथिलेश पाल ने पक्ष रखा। लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने बताया की, 15 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन कुड़गांव थाना अधिकारी ओमेंद्र सिंह ने सलेमपुर गांव के कच्चे रास्ते से चंद्रभान राजपूत निवासी रटलाई, जिला झालावाड़ को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 133.14 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 35 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तथा 10 गवाहों के बयान कराए गए। समुचित साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना, जो अदा न करने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की सजा भुगतने का आदेश दिया। आशीष चतुर्वेदी 8769912378  
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