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राजस्थान हाईकोर्ट ने गिर्राज मलिंगा केस को ट्रांसफर किया, जानें क्या है मामला!

Mahesh Pareek
Jul 07, 2025 16:35:08
Jaipur, Rajasthan
District- jaipur Reporter- mahesh pareek 9829793993 Location - jaipur हाईकोर्ट के शॉट और याचिकाकर्ता के वकील अखिल सिमलोट की बाईट इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की ओर से बिजली विभाग के एईएन से मारपीट के मामले में धौलपुर की अदालत में चल रहे मुकदमे को जयपुर जिले की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पीडित हर्षाधिपति की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी- अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद निकाले गए जुलूस से प्रतीत होता है कि उसने शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं उसके खिलाफ मारपीट के अन्य प्रकरण में दर्ज हैं। ऐसे में मारपीट के इस केस को ट्रांसफर करना उचित है। इसके साथ ही अदालत ने जयपुर पुलिस आयुक्त को कहा है कि वे प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करेंगे। इसके अलावा धौलपुर एसपी गवाहों समन व नोटिस तामील कराने में सहयोग देंगे। अदालत ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए केस ऑफिसर स्कीम के तहत एक एसआई और दो एएसआई को भी सहयोग देने के लिए कहा है। आपराधिक याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि आरोपी बाहुबली और प्रभावशाली है। धौलपुर में केस की सुनवाई होने से याचिकाकर्ता के साथ-साथ गवाहों को भी जान-माल का खतरा है। आरोपी मलिंगा के खिलाफ अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। ऐसे में केस को धौलपुर से बाहर भेजा जाए। बैकग्राउंड- मामले के अनुसार 29 मार्च, 2022 को बाड़ी थाने में मलिंगा और उनके समर्थकों के खिलाफ याचिकाकर्ता पर हमला और मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। घटना को लेकर हाईकोर्ट ने 17 मई, 2022 को मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए था। जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालने के चलते अदालत ने 5 जुलाई, 2024 को मलिंगा की जमानत रद्द करते हुए उसे तीस दिन में सरेंडर करने को कहा था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई, 2024 को अंतरिम आदेश देते हुए हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं 8 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटाते हुए मलिंगा को सरेंडर करने को कहा था। मलिंगा के सरेंडर करने के बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने मई, 2024 में धौलपुर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। BYTE- अखिल सिमलोट, याचिकाकर्ता के वकील महेश पारीक, ज़ी मीडिया जयपुर।
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