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मथुरा ईदगाह मामला: हाईकोर्ट का बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में होगी चुनौती!
Mathura, Uttar Pradesh
मथुरा ईदगाह मामला: हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका, 'विवादित ढांचा' घोषित करने की याचिका खारिज; याचिकाकर्ता बोले- जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
मथुरा-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को 'विवादित ढांचा' घोषित करने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
यह याचिका मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद कथित तौर पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि शाही ईदगाह को 'विवादित ढांचा' घोषित किया जाए, ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को घोषित किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज इस विशिष्ट याचिका को खारिज कर दिया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह फैसला मामले की मुख्य सुनवाई को सीधे प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह केवल ईदगाह को 'विवादित ढांचा' घोषित करने की विशेष मांग से संबंधित था।
मथुरा ईदगाह मामला अभी भी अदालतों में सुनवाई के विभिन्न चरणों में है। इस फैसले के बाद, हिंदू पक्ष ने आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने का दृढ़ संकल्प दिखाया है।
याचिकाकर्ता -महेंद्र प्रताप सिंह
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