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Harda461331

हरदा कलेक्टर ने धारा 163 के तहत लगाया भीड़ पर प्रतिबंध!

ADArjun Devda
Jul 13, 2025 12:35:10
Harda, Madhya Pradesh
एंकर जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हरदा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार जिले की राजस्व सीमा में एक ही स्थान पर भीड़ अर्थात 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। बाइट 01 सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर
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