Back
आगरा में कांग्रेस कार्यालय में महिला के साथ हुआ रेप, आरोपी की तलाश जारी!
Agra, Uttar Pradesh
रिपोर्ट :- सैय्यद शकील आगरा
आगरा में कांग्रेस कार्यालय के अंदर महिला के साथ हथियारों के बल पर रेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि अधिवक्ता जलालुद्दीन कुरैशी ने उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया और उस पर रोज़े रखने के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए दबाव बनाया।पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला के साथ बलात्कार और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64(1), 351(2) और 109(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।यह वाकया थाना शाहगंज क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक, जुलाई 2019 में पारिवारिक विवाद के चलते वह दीवानी कचहरी गई थी, जहां उसकी मुलाकात जलालुद्दीन नामक व्यक्ति से हुई। जलालुद्दीन ने खुद को प्रभावशाली बताकर मदद का भरोसा दिया और नजदीकी बढ़ाने लगा। आरोप है कि विश्वास में लेकर उसने प्रेम जाल में फंसाया और एक दिन दबाव डालकर एमजी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय ले जाकर पीड़िता से जबरन बलात्कार किया।पीड़िता का कहना है कि आरोपी जलालुद्दीन उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और बार-बार दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान आरोपी ने उस पर निकाह और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। पीड़िता द्वारा निकाह से इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और घर में घुसकर चाकू से हमला भी किया।1 जनवरी 2025 को आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। डर की वजह से पीड़िता गुजरात के राजकोट चली गई, लेकिन वहां भी आरोपी उसे फोन पर बदनाम करने और पति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता रहा।पीड़िता ने अंततः हिम्मत कर न्यायालय की शरण ली। न्यायिक आदेश के बाद थाना शाहगंज में एफआईआर दर्ज की गई है।पीड़िता ने बताया कि आरोपी अक्सर उसके विकलांग पति और परिवार की स्थिति का फायदा उठाकर ब्लैकमेल करता रहा।महिला ने आरोपी से लगातार जान का खतरा जताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।
बाइट :- पीड़िता राखी बदला हुआ नाम
एफआईआर में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की:
धारा 64(1) – बलात्कार के अपराध में,
धारा 351(2) – जान से मारने की धमकी और गंभीर हमले,
धारा 109(1) – अपराध में मदद करने या उकसाने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता का मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता और आरोपी अधिवक्ता जलालुद्दीन कुरैशी के भाई हाजी जमील कुरैशी ने पीड़िता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि साजिश के तहत उनके भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है वो पूर्व में भी इस तरह दबाव बनाकर पैसे ऐंठती है।हाजी जमील ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुक़दमे के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
बाइट :- हाजी जमील कांग्रेस नेता
वहीं महिला द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस आरोपी अधिवक्ता जलालुद्दीन कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जायेगा। आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमे लगी हुई हैं।
बाइट :- मयंक तिवारी एसीपी लोहामंडी
सूत्रों की माने तो आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में कई और हम खुलासे हो सकते हैं। अधिवक्ता जलालुद्दीन कुरैशी का इलाके में दबदबा बताया जाता है। यही वजह है कि जलालुद्दीन पर पूर्व में तमाम आरोप लगते रहे हैं लेकिन उसे पर अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो सकी है।
पीटीसी:- सैय्यद शकील आगरा
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement