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Farrukhabad209625

फर्रुखाबाद में 4 हत्यारों को मिला आजीवन कारावास, न्याय की जीत!

ASARUN SINGH
Jul 15, 2025 02:03:17
Farrukhabad, Uttar Pradesh
फर्रुखाबाद अरुण सिंह 4 साल बाद मिला न्याय 4 को आजीवन कारावास दुकानदार के चार हत्यारों को आजीवन कारावास चार साल पहले हुई थी वारदात, भाई पर किया था जानलेवा हमला नयायाधीश ने चारों दोषियों पर 3.08 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया फर्रुखाबाद : चार वर्ष पहले रोडवेज बस स्टैंड के सामने अपनी दुकान पर बैठे युवक की दबंगई के चलते बस स्टैंड परिसर में खींचकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपितों ने दुकानदार के भाई पर भी जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों को 10 जुलाई को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास व 3.08 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के मुहल्ला छत्ता दलपतराय निवासी रुद्राक्ष पांडेय ने एक दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि वह अपने बड़े भाई ध्रुव कुमार पांडेय उर्फ अंकित के साथ शाम को दुकान पर बैठे थे। इसी बीच गंगा नगर कालोनी निवासी राहुल गुप्ता अपने साथी रेलवे रोड ठंडी सड़क दशमेश कालोनी निवासी अर्जुन, डिग्गीताल निवासी अनिकेत व मुहल्ला मदारबाड़ी निवासी निखिल उर्फ ऋषभ के साथ दुकान पर आया और गालीगलौज करने लगा। उन्होंने व उनके भाई ने विरोध किया तो आरोपित बड़े भाई ध्रुव को बस स्टैंड परिसर में खींच ले गए और सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपितों ने उनके ऊपर भी तमंचे की बट से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। वह बचने के लिए भागे तो आरोपितों ने पीछाकर उनके ऊपर भी फायरिंग की, जिससे वह बच गए। मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी श्रवण कुमार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 10 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को हत्या, जानलेवा हमला आदि में दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अर्जुन, अनिकेत व नितिन उर्फ ऋषभ को हत्या व जानलेवा हमला आदि में आजीवन कारावास व 72-72 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा राहुल गुप्ता को हत्या, जानलेवा हमला व अवैध शस्त्र बरामदगी में आजीवन कारावास व 92 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं। बाइट--डॉ संजय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक
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