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उमरिया में एसईसीएल के परियोजना प्रबंधक जीएम कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने का न्यायालय ने दिया आदेश
Umaria, Madhya Pradesh
उमरिया जिले में 34 साल पुराने मामले में जिला न्यायालय ने कोल इंडिया की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह मामला 1991 में कोल इंडिया की एसईसीएल परियोजना से जुड़ा है जिसमें ठेका कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन को निर्माण की तय राशि का भुगतान नहीं किया गया था। कंपनी ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला दिया और अपील को खारिज कर दिया।
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डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के भीमगंज गांव के पास का है मामला
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